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23 जनवरी तक खोला स्कूल तो मान्यता होगी रद्द

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 17 Jan 2022 10:45 PM IST
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bulandshahr news
23 जनवरी तक खोला स्कूल तो मान्यता होगी रद्द
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बुलंदशहर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन की ओर से 23 जनवरी तक स्कूल बंद करने का निर्देश जारी किया है। इसका जिले में सख्ती से पालन होगा। यदि कोई स्कूल खुलता है तो उसकी मान्यता रद्द की जाएगी। यह निर्देश बीएसए ने सभी आठवीं कक्षा तक के स्कूल संचालकों को दिए हैं।

बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि इस समय कोरोना संक्रमण का ग्राफ जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे बचाव भी जरूरी है। शासन की ओर से भी संक्रमण से बचने के लिए छात्र-छात्राओं की 23 जनवरी तक कक्षाएं न चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। शिकायत मिल रही है कि जिले में कुछ स्कूलों में बच्चों को बुलाया जा रहा, जो स्कूल संचालकों की लापरवाही को उजागर कर रहा है। कहा कि निर्धारित 23 जनवरी तक जिले में कोई भी आठवीं तक का स्कूल नहीं खुले। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। शिक्षकों को भी निर्देश दिए हैं कि वह रोजाना स्कूल पहुंचे। स्कूल न आने वाले शिक्षकों पर विभाग की नजर है और अनुपस्थित होने की शिकायत मिलने पर संबंधित शिक्षक पर विभागीय कार्रवाई होगी।
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