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जिपं प्रत्याशी को केवल एक गाड़ी से प्रचार की मिलेगी अनुमति
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जिपं प्रत्याशी को एक गाड़ी से प्रचार की मिलेगी अनुमति
बुलंदशहर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी तय होने के बाद अब चुनाव प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा प्रचार के लिए जिला पंचायत सदस्य के एक प्रत्याशी को केवल एक वाहन की अनुमति दी जा रही है। जबकि ग्राम प्रधान, बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य को वाहनों की अनुमति नहीं दी जा रही है।
29 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में प्रत्याशी हर हाल में मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने के लिए जनसंपर्क, जन चौपाल लगा रहे हैं तो कुछ प्रत्याशी घर-घऱ जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं, जिला पंचायत सदस्य पद के 532 प्रत्याशी वाहनों से प्रचार करने में लगे हुए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर व सिटी मजिस्ट्रेट जगदंबा सिंह के मुताबिक, अभी तक करीब 300 प्रत्याशियों को वाहनों से प्रचार की अनुमति दी गई है। सभी प्रत्याशियों को सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक एक -एक वाहन से ही प्रचार की अनुमति दी जा रही है। सरकार की गाइडलाइन है कि प्रचार के दौरान उक्त वाहन में सामान्य क्षमता के सापेक्ष केवल आधी संख्या में ही लोग बैठ सकेंगे, जिससे कोविड नियमों का पालन हो सके। वहीं ग्राम प्रधान, बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के प्रचार के लिए सरकार ने किसी भी वाहन की अनुमति देने से इनकार किया है।
कोट =
अभी करीब 300 प्रत्याशियों ने ही वाहनों से प्रचार की अनुमति मांगी है। वैध जानकारी लेकर और कोविड गाइडलाइन समझाते हुए वाहनों को अनुमति दी जा रही है। अवैध वाहनों से प्रचार होता पाए जाने पर संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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- जगदंबा सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग ऑफिसर
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बुलंदशहर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी तय होने के बाद अब चुनाव प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा प्रचार के लिए जिला पंचायत सदस्य के एक प्रत्याशी को केवल एक वाहन की अनुमति दी जा रही है। जबकि ग्राम प्रधान, बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य को वाहनों की अनुमति नहीं दी जा रही है।
29 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में प्रत्याशी हर हाल में मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने के लिए जनसंपर्क, जन चौपाल लगा रहे हैं तो कुछ प्रत्याशी घर-घऱ जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं, जिला पंचायत सदस्य पद के 532 प्रत्याशी वाहनों से प्रचार करने में लगे हुए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर व सिटी मजिस्ट्रेट जगदंबा सिंह के मुताबिक, अभी तक करीब 300 प्रत्याशियों को वाहनों से प्रचार की अनुमति दी गई है। सभी प्रत्याशियों को सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक एक -एक वाहन से ही प्रचार की अनुमति दी जा रही है। सरकार की गाइडलाइन है कि प्रचार के दौरान उक्त वाहन में सामान्य क्षमता के सापेक्ष केवल आधी संख्या में ही लोग बैठ सकेंगे, जिससे कोविड नियमों का पालन हो सके। वहीं ग्राम प्रधान, बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के प्रचार के लिए सरकार ने किसी भी वाहन की अनुमति देने से इनकार किया है।
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कोट =
अभी करीब 300 प्रत्याशियों ने ही वाहनों से प्रचार की अनुमति मांगी है। वैध जानकारी लेकर और कोविड गाइडलाइन समझाते हुए वाहनों को अनुमति दी जा रही है। अवैध वाहनों से प्रचार होता पाए जाने पर संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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- जगदंबा सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग ऑफिसर