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तीन साल बाद छात्रा को न्याय : अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के तीन दोषियों को फांसी की सजा
Wed, 24 Mar 2021 03:22 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Wed, 24 Mar 2021 03:22 PM IST
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फांसी का फंदा
- फोटो : फांसी का फंदा
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बुलंदशहर क्षेत्र से नाबालिग छात्रा को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। तीनों अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। छात्रा के परिजनों ने न्यायालय के फैसले को न्याय की जीत करार दिया है।
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जनवरी वर्ष 2018 में नगर क्षेत्र की रहने वाली इंटरमीडिएट की 17 वर्षीय छात्रा का कार सवार तीन युवकों ने अपहरण कर लिया था। छात्रा को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर शव को दादरी ले जाकर नहर में फेंक दिया गया था।
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पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत करते हुए घटना का खुलासा किया गया और सिकंदराबाद क्षेत्र के रहने वाले दिलशाद, इजराइल तथा जुल्फिकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस द्वारा जांच पूरी कर तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था।
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अपर सत्र न्यायाधीश/ पॉस्को एक्ट राजेश पाराशर ने तीनों आरोपियों को नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने का दोषी करार दिया था। बुधवार को न्यायाधीश ने केस में फैसला सुनाते हुए तीनों अभियुक्तों को फांसी और अर्थदंड की सजा सुनाई।
मृतका के पिता और माता ने इसे न्याय की जीत करार दिया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अनिल गौड़ ने बताया कि तीनों अभियुक्तों को छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है।