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Bulandshahr : खुर्जा रोड की परम डेयरी के मिल्क पाउडर में मिला डिटर्जेंट, फर्म के मालिक पर एक लाख जुर्माना

Wed, 31 Jul 2024 03:40 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 31 Jul 2024 03:40 AM IST
सार

खाद्य सुरक्षा विभाग ने करीब चार साल पहले सैंपल लिया था। दो प्रयोगशालाओं की जांच में मिल्क पाउडर में डिटर्जेंट मिलने की पुष्टि हुई थी। अब 70 लाख रुपये के मिल्क पाउडर को नष्ट कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

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Bulandshahr: Detergent found in milk powder of Param Dairy, fine of one lakh
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

परम डेयरी के स्किम्ड मिल्क पाउडर में डिटर्जेंट मिलने पर कोर्ट ने फर्म संचालक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने करीब चार साल पहले सैंपल लिया था। दो प्रयोगशालाओं की जांच में मिल्क पाउडर में डिटर्जेंट मिलने की पुष्टि हुई थी। अब 70 लाख रुपये के मिल्क पाउडर को नष्ट कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

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नवंबर 2020 में तत्कालीन मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुंवर मनोज कुमार को सूचना मिली थी कि खुर्जा रोड स्थित परम डेयरी में मिलावटी 400 कट्टा स्किम्ड मिल्क पाउडर तैयार किया गया है। सूचना पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने मौके पर पहुंचकर मिल्क पाउडर का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था। साथ ही करीब 70 लाख रुपये की कीमत के 400 कट्टा स्किम्ड मिल्क पाउडर को सीज कर दिया था। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद डेयरी संचालक ने विभिन्न स्थानों पर शिकायत भी की लेकिन कार्रवाई नियमानुसार पाई गई। 
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दिसंबर 2020 में लखनऊ स्थित प्रयोगशाला से मिल्क पाउडर की रिपोर्ट असुरक्षित आई थी। जांच के दौरान पता चला था कि पाउडर में डिटर्जेंट मिलाया गया था। परम डेयरी के संचालक द्वारा रिपोर्ट को गलत बताते हुए उच्च प्रयोगशाला में जांच की मांग की गई थी। जिस पर कोलकाता स्थित प्रयोगशाला में मिल्क पाउडर का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। कोलकाता की लैब से भी जांच में पाउडर में डिटर्जेंट मिला होने की पुष्टि हुई और लैब से सैंपल को असुरक्षित घोषित किया गया था। 
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दोनों प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने के बाद सितंबर 2021 में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने एसीजेएम खुर्जा की कोर्ट में वाद दायर किया था। करीब तीन साल तक वाद चलने के बाद अब दो सप्ताह पहले आयोजित लोक अदालत में वाद का निस्तारण किया गया। इस दौरान परम डेयरी के संचालक अजय निवासी यमुनापुरम ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया कि उनके खिलाफ मुकदमा सही चलाया गया। अपर जज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमित चौधरी की कोर्ट ने अजय सिंह को न्यायालय के उठने तक के कारावास से दंडित करते हुए परम डेयरी फर्म और अजय पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 

डेयरी संचालक ने जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम सजा की मांग की थी। एसीजेएम कोर्ट से फर्म व उसके नॉमिनी पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। माल नष्ट कराने के लिए आदेश के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। 

-विनीत कुमार, सहायक आय़ुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग

कोर्ट के आदेश पर नष्ट कराया जाएगा पाउडर 
वर्ष 2020 में तत्कालीन मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परम डेयरी परिसर में ही सीज किए गए करीब 400 कट्टा स्किम्ड मिल्क पाउडर को कोर्ट के आदेश पर नष्ट कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए कोर्ट की ओर से विभाग को फाइल भेजी जाएगी, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी इसे अपनी निगरानी में इसे नष्ट कराएंगे। साथ ही यदि डेयरी संचालक द्वारा सीज माल में से कुछ माल निकाला गया होगा तो ऐसी स्थिति में कम पाए जाने वाले माल की कीमत भी डेयरी संचालक को जमा करनी होगी। 

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