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नए साल के जश्न में कोरोना प्रोटोकॉल जरूरी, नहीं होगी कार्रवाई
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नए साल के जश्न में कोरोना प्रोटोकॉल जरूरी, नहीं होगी कार्रवाई
बुलंदशहर। कोरोना संक्रमण के चलते नववर्ष भी अछूता नहीं रहेगा। शासन ने गाइडलाइन जारी कर कई प्रतिबंधों के साथ कार्यक्रम का आयोजन करने की छूट दी है। प्रोटोकॉल का पालन न करने पर आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। साथ ही जिला प्रशासन के साथ पुलिस विभाग द्वारा निगरानी की जाएगी।
नववर्ष की पूर्व संध्या से लेकर दो-तीन दिन तक जिले में कार्यक्रम का आयोजन चलता रहता है। वहीं, इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा गाइडलाइन जारी की है। जिसके अनुसार की कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही नववर्ष पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर आयोजक को जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अनुमति लेने के दौरान आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर और कार्यक्रम में शामिल लोगों की संख्या दी जाएगी। इसके बाद ही प्रशासन द्वारा अनुमति दी जाएगी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान आयोजक पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना अनिवार्य होगा। पत्र के अनुसार बंद स्थान पर क्षमता के सापेक्ष 50 फीसदी लोग मौजूद रह सकेंगे और एक समय में अधिकतम 100 लोग की शामिल हो सकेंगे। वहीं, खुले स्थान पर क्षमता के सापेक्ष 40 फीसदी लोग मौजूद रहेंगे। वहीं, इस बार सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। एडीएम प्रशासन रवींद्र कुमार ने बताया कि शासन द्वारा भेजी गई गाइडलाइन का पालन करवाया जाएगा। एसीएमओ डॉ. रोहतोश यादव ने बताया कि कोरोना से सभी को सुरक्षित रखने के लिए कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग और सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा।
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बुलंदशहर। कोरोना संक्रमण के चलते नववर्ष भी अछूता नहीं रहेगा। शासन ने गाइडलाइन जारी कर कई प्रतिबंधों के साथ कार्यक्रम का आयोजन करने की छूट दी है। प्रोटोकॉल का पालन न करने पर आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। साथ ही जिला प्रशासन के साथ पुलिस विभाग द्वारा निगरानी की जाएगी।
नववर्ष की पूर्व संध्या से लेकर दो-तीन दिन तक जिले में कार्यक्रम का आयोजन चलता रहता है। वहीं, इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा गाइडलाइन जारी की है। जिसके अनुसार की कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही नववर्ष पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर आयोजक को जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अनुमति लेने के दौरान आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर और कार्यक्रम में शामिल लोगों की संख्या दी जाएगी। इसके बाद ही प्रशासन द्वारा अनुमति दी जाएगी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान आयोजक पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना अनिवार्य होगा। पत्र के अनुसार बंद स्थान पर क्षमता के सापेक्ष 50 फीसदी लोग मौजूद रह सकेंगे और एक समय में अधिकतम 100 लोग की शामिल हो सकेंगे। वहीं, खुले स्थान पर क्षमता के सापेक्ष 40 फीसदी लोग मौजूद रहेंगे। वहीं, इस बार सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। एडीएम प्रशासन रवींद्र कुमार ने बताया कि शासन द्वारा भेजी गई गाइडलाइन का पालन करवाया जाएगा। एसीएमओ डॉ. रोहतोश यादव ने बताया कि कोरोना से सभी को सुरक्षित रखने के लिए कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग और सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा।
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