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छेड़छाड़ का आरोपी दोषी करार, तीन वर्ष का कारावास
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छेड़छाड़ का आरोपी दोषी करार, तीन वर्ष का कारावास
बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट इंदिरा सिंह के न्यायालय ने अहार थाना क्षेत्र में मार्च 2013 में हुई छेड़छाड़ की वारदात के आरोपी को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे तीन वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड भी सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक एससी एसटी एक्ट विपुल कुमार राघव ने बताया कि थाना अहार क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मार्च 2013 में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़ित ने बताया था कि 19 मार्च को वह खेत पर काम करने गया था। दोपहर के समय उसकी 19 वर्षीय पुत्री उसे खाना देने के लिए खेत पर जा रही थी। इस दौरान रास्ते में गांव निवासी आरोपी गजेंद्र पुत्र महेश ने उसे रोक लिया और छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने व शोर मचाने पर मौके पर लोगों को आता हुआ देख आरोपी उसे धमकी देकर भाग निकला था। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद जांच के उपरांत आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। वहीं, अब न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट इंदिरा सिंह के न्यायालय ने अहार थाना क्षेत्र में मार्च 2013 में हुई छेड़छाड़ की वारदात के आरोपी को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे तीन वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड भी सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक एससी एसटी एक्ट विपुल कुमार राघव ने बताया कि थाना अहार क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मार्च 2013 में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़ित ने बताया था कि 19 मार्च को वह खेत पर काम करने गया था। दोपहर के समय उसकी 19 वर्षीय पुत्री उसे खाना देने के लिए खेत पर जा रही थी। इस दौरान रास्ते में गांव निवासी आरोपी गजेंद्र पुत्र महेश ने उसे रोक लिया और छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने व शोर मचाने पर मौके पर लोगों को आता हुआ देख आरोपी उसे धमकी देकर भाग निकला था। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद जांच के उपरांत आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। वहीं, अब न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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