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दहेज हत्या में फास्टट्रैक कोर्ट ने तीन को सुनाई उम्रकैद की सजा
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दहेज हत्या में फास्टट्रैक कोर्ट ने तीन को सुनाई उम्रकैद की सजा
बुलंदशहर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय तृतीय अमरजीत ने बृहस्पतिवार को दहेज हत्या के मामले में पति और सास-ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, कोर्ट ने तीनों पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। 11 जून 2018 को मृतका के पिता ने थाना आहार में तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
एडीजीसी फौजदारी मनुराज बहादुर सिंह एवं डीजीसी क्रीमिनल राहुल उपाध्याय ने बताया कि 11 जून 2018 को वादी मान सिंह पुत्र राम सिंह ने थाना आहार में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री कृष्णा की शादी वर्ष-2012 को आहार के मनोज पुत्र रमेश चंद के साथ की थी। शादी के बाद से ही दहेज की डिमांड करते हुए उनकी पुत्री को प्रताड़ित किया जाने लगा। 11 जून 2018 को उनकी पुत्री कृष्णा को पति, सास एवं ससुर ने गला घोंटकर हत्या कर शव को कुंडे से लटका दिया। पुलिस ने विवेचना उपरांत तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामला विचारण के लिए सेंशन कोर्ट में सुपुर्द होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय तृतीय अमरजीत के समक्ष आया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर पति मनोज, ससुर रमेश चंद और सास अनीता को दोषी पाया। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को उम्रकैद के साथ 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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बुलंदशहर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय तृतीय अमरजीत ने बृहस्पतिवार को दहेज हत्या के मामले में पति और सास-ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, कोर्ट ने तीनों पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। 11 जून 2018 को मृतका के पिता ने थाना आहार में तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
एडीजीसी फौजदारी मनुराज बहादुर सिंह एवं डीजीसी क्रीमिनल राहुल उपाध्याय ने बताया कि 11 जून 2018 को वादी मान सिंह पुत्र राम सिंह ने थाना आहार में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री कृष्णा की शादी वर्ष-2012 को आहार के मनोज पुत्र रमेश चंद के साथ की थी। शादी के बाद से ही दहेज की डिमांड करते हुए उनकी पुत्री को प्रताड़ित किया जाने लगा। 11 जून 2018 को उनकी पुत्री कृष्णा को पति, सास एवं ससुर ने गला घोंटकर हत्या कर शव को कुंडे से लटका दिया। पुलिस ने विवेचना उपरांत तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामला विचारण के लिए सेंशन कोर्ट में सुपुर्द होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय तृतीय अमरजीत के समक्ष आया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर पति मनोज, ससुर रमेश चंद और सास अनीता को दोषी पाया। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को उम्रकैद के साथ 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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