{"_id":"5dd2d6898ebc3e54c20b84ba","slug":"bulandshahar-news-bulandshahr-news-gbd188546176","type":"story","status":"publish","title_hn":"अंगूठा स्कैन न होने पर भी मिलेगा राशन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अंगूठा स्कैन न होने पर भी मिलेगा राशन
विज्ञापन
अंगूठा स्कैन न होने पर भी मिलेगा राशन
बुलंदशहर। यदि किसी राशन कार्ड धारक का अंगूठा ई-पॉस मशीन में स्कैन नहीं हो रहा है तो उन सभी के लिए एक अच्छी खबर है। शासन के निर्देश पर खाद्य तथा रसद विभाग ने अब अंगूठा स्कैन न होने वाले धारकों को भी राशन से वंचित न रहने का आदेश जारी किया है। वहीं, डीएम ने ऐसे धारकों को प्रत्येक माह की 25 तारीख को राशन वितरण करने के लिए कोटेदार को आदेश जारी कर दिया है।
बता दें कि जनपद में स्थापित राशन की दुकानों पर वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए कोटेदारों को ई-पॉस (ईपीओएस) मशीनें लगवाई गई थी। जिनके लगने से लाभार्थी (राशन कार्ड धारक) अपना राशन लेने के दौरान मशीन में अंगूठा लगाते थे, जिसके बाद ही कोटेदार द्वारा उन्हें राशन दिया जाता है। वहीं, बहुत से लोगों का और बुजुर्ग लाभार्थी का किसी कारणवश उनका अंगूठा मशीन में स्कैन नहीं हो पाता और कोटेदार बिना राशन दिए उन्हें वापस कर देते हैं। इस समस्या के समाधान को शासन ने अब प्रत्येक माह को 25 तारीख तक प्रॉक्सी के जरिए राशन वितरण का आदेश दिया है। इस संबंध में खाद्य तथा रसद विभाग के आयुक्त द्वारा जारी किए गए आदेश पर डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी को लागू करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को जिला पूर्ति कार्यालय ने इसे तत्काल लागू कर दिया है। सभी कोटेदारों को आदेश दिया है कि यदि किसी लाभार्थी का अंगूठा ईपीओएस मशीन में स्कैन न हो या उसके पास आधार कार्ड न हो तो उसे प्रॉक्सी यानी ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड और वोटर कार्ड दिखाने पर निर्धारित मात्रा में राशन दे दिया जाए। यदि आधार कार्ड लाना भूल जाता है तो उसका आधार कार्ड नंबर पूछकर उसे राशन दे दिया जाए। दूसरे विकल्पों के जरिए राशन देने से पहले उनकी एक छाया प्रति जिस पर लाभार्थी के हस्ताक्षर हो कोटेदार अपने पास जमा कर लेंगे और इन्हें जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी केबी सिंह ने बताया कि शासन के आदेश पर यह व्यवस्था तत्काल लागू कर दी गई है। सभी कोटेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। यदि किसी ने कार्य में लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
बुलंदशहर। यदि किसी राशन कार्ड धारक का अंगूठा ई-पॉस मशीन में स्कैन नहीं हो रहा है तो उन सभी के लिए एक अच्छी खबर है। शासन के निर्देश पर खाद्य तथा रसद विभाग ने अब अंगूठा स्कैन न होने वाले धारकों को भी राशन से वंचित न रहने का आदेश जारी किया है। वहीं, डीएम ने ऐसे धारकों को प्रत्येक माह की 25 तारीख को राशन वितरण करने के लिए कोटेदार को आदेश जारी कर दिया है।
बता दें कि जनपद में स्थापित राशन की दुकानों पर वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए कोटेदारों को ई-पॉस (ईपीओएस) मशीनें लगवाई गई थी। जिनके लगने से लाभार्थी (राशन कार्ड धारक) अपना राशन लेने के दौरान मशीन में अंगूठा लगाते थे, जिसके बाद ही कोटेदार द्वारा उन्हें राशन दिया जाता है। वहीं, बहुत से लोगों का और बुजुर्ग लाभार्थी का किसी कारणवश उनका अंगूठा मशीन में स्कैन नहीं हो पाता और कोटेदार बिना राशन दिए उन्हें वापस कर देते हैं। इस समस्या के समाधान को शासन ने अब प्रत्येक माह को 25 तारीख तक प्रॉक्सी के जरिए राशन वितरण का आदेश दिया है। इस संबंध में खाद्य तथा रसद विभाग के आयुक्त द्वारा जारी किए गए आदेश पर डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी को लागू करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को जिला पूर्ति कार्यालय ने इसे तत्काल लागू कर दिया है। सभी कोटेदारों को आदेश दिया है कि यदि किसी लाभार्थी का अंगूठा ईपीओएस मशीन में स्कैन न हो या उसके पास आधार कार्ड न हो तो उसे प्रॉक्सी यानी ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड और वोटर कार्ड दिखाने पर निर्धारित मात्रा में राशन दे दिया जाए। यदि आधार कार्ड लाना भूल जाता है तो उसका आधार कार्ड नंबर पूछकर उसे राशन दे दिया जाए। दूसरे विकल्पों के जरिए राशन देने से पहले उनकी एक छाया प्रति जिस पर लाभार्थी के हस्ताक्षर हो कोटेदार अपने पास जमा कर लेंगे और इन्हें जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी केबी सिंह ने बताया कि शासन के आदेश पर यह व्यवस्था तत्काल लागू कर दी गई है। सभी कोटेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। यदि किसी ने कार्य में लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन