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इस दिवाली पटाखों की दुकानों पर रहेगी जिला प्रशासन की नजर
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इस दिवाली पटाखों की दुकानों पर रहेगी जिला प्रशासन की नजर
बुलंदशहर। एनजीटी की सख्ती को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी पटाखों की दुकानों पर सख्त नियम लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन की शर्ताें के अनुसार पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर पूर्ण रूप प्रतिबंध रहेगा, ईको फ्रेंडली व कम धुएं के पटाखों की बिक्री पर जोर रहेगा। वहीं, इस बार सिर्फ नुमाइश मैदान पर ही पटाखों की बिक्री करने की योजना बनाई जा रही है।
एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है और आसपास के जनपदों में भी कम धुएं वाले पटाखे जलाने का आदेश दिया है। पर्यावरण के नुकसान को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी पुराने नियमों के साथ कुछ नई शर्तें भी जोड़ दी है। जिसमें पानी की बाल्टी व बालू की बोरी दुकान के बाहर जरूर रखनी होगी, पांच किलोग्राम का अग्निशमन यंत्र, दुकानों के बाहर धूम्रपान निषेध का का बोर्ड जरूर लगाना होगा, बिजली के कटे तार दुकान के आसपास भी नहीं होने चाहिए। नगर मजिस्ट्रेट विवेक कुमार मिश्रा ने बताया कि एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी करीब तीन मीटर होनी चाहिए। फायर बिग्रेेड की गाड़ियों के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी जानी होगी, जिससे अगर कोई हादसा होता है तो उसपर काबू तुरंत पाया जा सके। जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि लड़ी युक्त पटाखें व पटाखों की ऑनलाइन बिक्री न होने पाए। वहीं, कम धुएं वाले पटाखों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह भी आदेश है कि जिला प्रशासन द्वारा चयनित जगह केे अलावा अन्य स्थान पर पटाखे बिकते पाए गए तो उसपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोट
इस साल नुमाइश मैदान पर ही पटाखों की सभी दुकानें लगाने की योजना बनाई जा रही है। यहां खुला मैदान है, अगर कोई हादसा होता है तो आबादी को कोई नुकसान नहीं होगा। लाइसेंस के लिए आवेदन आ रहे हैं। - विवेक कुमार मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट
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बुलंदशहर। एनजीटी की सख्ती को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी पटाखों की दुकानों पर सख्त नियम लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन की शर्ताें के अनुसार पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर पूर्ण रूप प्रतिबंध रहेगा, ईको फ्रेंडली व कम धुएं के पटाखों की बिक्री पर जोर रहेगा। वहीं, इस बार सिर्फ नुमाइश मैदान पर ही पटाखों की बिक्री करने की योजना बनाई जा रही है।
एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है और आसपास के जनपदों में भी कम धुएं वाले पटाखे जलाने का आदेश दिया है। पर्यावरण के नुकसान को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी पुराने नियमों के साथ कुछ नई शर्तें भी जोड़ दी है। जिसमें पानी की बाल्टी व बालू की बोरी दुकान के बाहर जरूर रखनी होगी, पांच किलोग्राम का अग्निशमन यंत्र, दुकानों के बाहर धूम्रपान निषेध का का बोर्ड जरूर लगाना होगा, बिजली के कटे तार दुकान के आसपास भी नहीं होने चाहिए। नगर मजिस्ट्रेट विवेक कुमार मिश्रा ने बताया कि एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी करीब तीन मीटर होनी चाहिए। फायर बिग्रेेड की गाड़ियों के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी जानी होगी, जिससे अगर कोई हादसा होता है तो उसपर काबू तुरंत पाया जा सके। जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि लड़ी युक्त पटाखें व पटाखों की ऑनलाइन बिक्री न होने पाए। वहीं, कम धुएं वाले पटाखों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह भी आदेश है कि जिला प्रशासन द्वारा चयनित जगह केे अलावा अन्य स्थान पर पटाखे बिकते पाए गए तो उसपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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इस साल नुमाइश मैदान पर ही पटाखों की सभी दुकानें लगाने की योजना बनाई जा रही है। यहां खुला मैदान है, अगर कोई हादसा होता है तो आबादी को कोई नुकसान नहीं होगा। लाइसेंस के लिए आवेदन आ रहे हैं। - विवेक कुमार मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट
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