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स्याना कांड - योगेश राज समेत चार को राजद्रोह मामले में मिली जमानत
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स्याना कांड - योगेश राज समेत चार को राजद्रोह मामले में मिली जमानत
बुलंदशहर। स्याना बवाल कांड में जिला कारागार में बंद बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज समेत चार लोगों को बुधवार को हाईकोर्ट से राजद्रोह मामले में भी जमानत मिल गई है। बताया गया कि हाईकोर्ट से परवाना जिला कारागार पहुंचने पर योगेश और उसके साथ दो अन्य लोगों को भी रिहा कर दिया जाएगा।
बता दें कि गत तीन दिसंबर 2018 को स्याना की चिंगरावठी चौकी पर गांव महाब में हुए गोवंश कटान के मामले में प्रदर्शन के बाद जमकर बवाल हुआ था। जिसमें गांव चिंगरावठी निवासी एक युवक सुमित और तत्कालीन कोतवाल स्याना सुबोध कुमार सिंह की गोली लगने से मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज समेत 27 नामजद व 50-60 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। साथ ही करीब 44 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में शासन ने सभी आरोपियों पर बीते दिनों राजद्रोह की धारा भी लगा दी थी। जिसमें बीते दिनों कुछ आरोपी हाईकोर्ट से जमानत के बाद बाहर आ चुके हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता आनंद पति तिवारी ने बताया कि गत तीन जनवरी से जिला कारागार में बंद आरोपी योगेश राज, चमन, सोनू और देवेंद्र निवासी गांव नयाबांस की जमानत पर बुधवार को जस्टिस सिद्धार्थ की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद तीनों आरोपियों को जमानत दे दी गई है। वहीं, अधिवक्ता ब्रूनो भूषण ने बताया कि जल्द ही परवाना जिला कारागार पहुंचने पर तीनों की रिहाई हो जाएगी। अन्य आरोपों में पूर्व में ही जमानत मिल गई थी। साथ ही बताया कि बीते दिनों विहिप के प्रखंड मंत्री आशीष चौहान और प्रखंड सह संयोजक सतेंद्र राजपूत जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं।
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बुलंदशहर। स्याना बवाल कांड में जिला कारागार में बंद बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज समेत चार लोगों को बुधवार को हाईकोर्ट से राजद्रोह मामले में भी जमानत मिल गई है। बताया गया कि हाईकोर्ट से परवाना जिला कारागार पहुंचने पर योगेश और उसके साथ दो अन्य लोगों को भी रिहा कर दिया जाएगा।
बता दें कि गत तीन दिसंबर 2018 को स्याना की चिंगरावठी चौकी पर गांव महाब में हुए गोवंश कटान के मामले में प्रदर्शन के बाद जमकर बवाल हुआ था। जिसमें गांव चिंगरावठी निवासी एक युवक सुमित और तत्कालीन कोतवाल स्याना सुबोध कुमार सिंह की गोली लगने से मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज समेत 27 नामजद व 50-60 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। साथ ही करीब 44 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में शासन ने सभी आरोपियों पर बीते दिनों राजद्रोह की धारा भी लगा दी थी। जिसमें बीते दिनों कुछ आरोपी हाईकोर्ट से जमानत के बाद बाहर आ चुके हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता आनंद पति तिवारी ने बताया कि गत तीन जनवरी से जिला कारागार में बंद आरोपी योगेश राज, चमन, सोनू और देवेंद्र निवासी गांव नयाबांस की जमानत पर बुधवार को जस्टिस सिद्धार्थ की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद तीनों आरोपियों को जमानत दे दी गई है। वहीं, अधिवक्ता ब्रूनो भूषण ने बताया कि जल्द ही परवाना जिला कारागार पहुंचने पर तीनों की रिहाई हो जाएगी। अन्य आरोपों में पूर्व में ही जमानत मिल गई थी। साथ ही बताया कि बीते दिनों विहिप के प्रखंड मंत्री आशीष चौहान और प्रखंड सह संयोजक सतेंद्र राजपूत जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं।
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