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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Anticipatory bail rejected for accused involved in black marketing of rations.

Bulandshahar News: राशन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jun 2026 12:59 AM IST
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गाजियाबाद। अदालत ने सोमवार को खोड़ा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन व्यवस्था) में कथित अनियमितता और राशन कालाबाजारी से जुड़े मामले में एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) की अदालत ने यह अर्जी खारिज की है। जांच के अनुसार, वर्ष 2018 में आधार प्रमाणीकरण प्रणाली का दुरुपयोग कर राशन वितरण में गड़बड़ी किए जाने का मामला सामने आया था। आरोप है कि कुछ उचित दर विक्रेताओं और तकनीकी ऑपरेटरों ने मिलीभगत कर आधार संबंधी प्रक्रिया में छेड़छाड़ की, फर्जी तरीके से कई बार ट्रांजेक्शन किए और सरकारी राशन का अवैध उठान कर कालाबाजारी की। मामले में आरोपी सतेंद्र पुत्र ओम प्रकाश निवासी रोजा जलालपुर, थाना विसरख, गौतमबुद्धनगर पर सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग, आपराधिक साजिश, आवश्यक वस्तुओं की अनियमित कालाबाजारी और तकनीकी पहचान प्रणाली के दुरुपयोग में सहयोग करने का आरोप है।
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