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अनीस हत्याकांड : दो हत्यारोपी दोषी करार, आजीवन कारावास
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अनीस हत्याकांड : दो हत्यारोपी दोषी करार, आजीवन कारावास
बुलंदशहर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या द्वितीय आरपी सिंह ने स्क्रैप व्यापारी की हत्या के मामले में दो हत्यारोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायाधीश ने दोनों को आजीवन कारावास व 17-17 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्र सिंह चौहान और वादी के अधिवक्ता मोहम्मद शाहिद मलिक ने बताया कि गत 06 फरवरी 2013 को कोतवाली देहात क्षेत्र में स्क्रैप व्यापारी अनीस अहमद मलिक निवासी मोहल्ला सरायधारी थाना कोतवाली नगर की अज्ञात लोगों द्वारा स्याना बस अड्डे के निकट स्थित उनके गोदाम में हत्या कर दी गई थी। व्यापारी की हत्या कर उनकी लाइसेंसी पिस्टल और मोबाइल भी लूट लिया गया था। पुलिस की जांच में इमरान व शाकिर निवासी इंद्रा कॉलोनी थाना कोतवाली देहात के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लाइसेंसी पिस्टल और मोबाइल बरामद कर लिया। पुलिस ने जांच पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या द्वितीय आरपी सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन की ओर से वादी शफीक अहमद और अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी इमरान और शाकिर को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोनों को आजीवन कारावास और 17-17 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है।
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बुलंदशहर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या द्वितीय आरपी सिंह ने स्क्रैप व्यापारी की हत्या के मामले में दो हत्यारोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायाधीश ने दोनों को आजीवन कारावास व 17-17 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्र सिंह चौहान और वादी के अधिवक्ता मोहम्मद शाहिद मलिक ने बताया कि गत 06 फरवरी 2013 को कोतवाली देहात क्षेत्र में स्क्रैप व्यापारी अनीस अहमद मलिक निवासी मोहल्ला सरायधारी थाना कोतवाली नगर की अज्ञात लोगों द्वारा स्याना बस अड्डे के निकट स्थित उनके गोदाम में हत्या कर दी गई थी। व्यापारी की हत्या कर उनकी लाइसेंसी पिस्टल और मोबाइल भी लूट लिया गया था। पुलिस की जांच में इमरान व शाकिर निवासी इंद्रा कॉलोनी थाना कोतवाली देहात के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लाइसेंसी पिस्टल और मोबाइल बरामद कर लिया। पुलिस ने जांच पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या द्वितीय आरपी सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन की ओर से वादी शफीक अहमद और अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी इमरान और शाकिर को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोनों को आजीवन कारावास और 17-17 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है।
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