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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   A youth arrested with illegal arms sentenced to 34 days

Bulandshahar News: अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार युवक को 34 दिन की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 25 Jun 2025 10:38 PM IST
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बुलंदशहर। नरसेना थाना क्षेत्र में वर्ष 2004 में अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किए गए युवक साजिद को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि यानि 34 दिन की सजा और एक हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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बुधवार को मॉनीटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि 14 अप्रैल 2004 को थाना नरसेना में आरोपी साजिद कुरैशी निवासी ग्राम चंदियाना के पास से अवैध चाकू बरामदगी के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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18 अप्रैल 2004 को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया था। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर हुए मॉनीटरिंग सेल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई सम्पन्न कराई।
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एसीजेएम तृतीय विकास चौधरी के न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी साजिद को दोषी करार दिया।


अवैध असलहे संग गिरफ्तार दोषी पर एक हजार का अर्थदंड

बुलंदशहर। मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि 14 अप्रैल 2004 को थाना नरसेना में आरोपी वाहिद कुरैशी निवासी गांव चंदियाना के खिलाफ अवैध चाकू बरामद होने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 18 अप्रैल 2004 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया।

एसीजेएम तृतीय विकास चौधरी के न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी वाहिद को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त वाहिद को जेल में बिताई गई अवधि 51 दिन की सजा व एक हजार रुपए अर्थदंड सुनाया है।
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