{"_id":"6910cb840ccb0b51d50ed272","slug":"3388-lakh-rupees-were-grabbed-by-selling-land-fraudulently-bulandshahr-news-c-133-1-bul1007-143345-2025-11-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bulandshahar News: धोखाधड़ी से जमीन बेच कर हड़प लिए 33.88 लाख रुपये","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bulandshahar News: धोखाधड़ी से जमीन बेच कर हड़प लिए 33.88 लाख रुपये
विज्ञापन
अहार। थाना क्षेत्र के गांव में महिला व उसके रिश्तेदार से ज़मीन दिलाने के नाम पर 33.88 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला और उसके रिश्तेदार से रुपये लेने के बाद आरोपियों ने फर्जी तरीके से ज़मीन का बैनामा पहले ही किसी और के नाम कर दिया। धोखाधड़ी की जानकारी पीड़ित को तब हुई, जब वह जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे। अहार थाने में एसएसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
पीड़िता मधु रानी निवासी पट्टी हजारी सिंह आदर्श नगर काॅलोनी स्याना ने बीते दिनों एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि 24 अगस्त 2025 को अनुज निवासी मोहल्ला बनारसी दास की विल्डिंग स्याना उनके पति के पास आया था। अनुज ने उन्हें गांव औरंगाबाद ताहरपुर अहार में जमीन दिलाने की बात कही। इसके बाद अनुज, मधु रानी के पति और उनकी छोटी बहन के पति नवीन कुमार सिंघल निवासी शाहजहांपुर थाना किठौर, जनपद मेरठ को लेकर गांव औरंगाबाद ताहरपुर पहुंचे।
उनकी मुलाकात अजय कुमार निवासी पाली आनंदगढ़ी नरसेना से कराई गई। अजय ने उन्हें अपनी 8.47 बीघा जमीन का सौदा 4 लाख रुपये प्रति बीघा और 10 हजार रुपये नकद अग्रिम के साथ तय किया। पीड़िता ने बताया कि 29 अगस्त को अजय कुमार अन्य लोगों के साथ तहसील आया। तयशुदा सौदे के अनुसार, ज़मीन की कुल कीमत 33,88,000 रुपये में से 12,35,000 रुपये का चेक मधु रानी के खाते से और 8,59,000 रुपये का चेक नवीन कुमार के खाते से दिया गया। शेष बची राशि अजय कुमार को नकद सौंप दी गई। इस भुगतान के बाद दो रजिस्ट्री 29 अगस्त को कर दी गईं। बैनामा होने के बाद अजय और उसके साथियों ने कब्जा कराने के लिए अगले दिन आने को कहा और बात को टाल दिया।
विज्ञापन
इसी के चलते पीड़ित पक्ष ने उनका 8.59 लाख रुपये का चेक रोक लिया था। इसके बाद, 17 सितंबर 2025 को आरोपियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें 8,59,000 रुपये के चेक को क्लियर करा दें और वह उनका कब्जा दिला देंगे। जिस पर उन्होंने आरोपी पक्ष को 8.59 लाख रुपये चेक की राशि आरटीजीएस कर दी। इसके बाद पीड़ित जब ज़मीन पर कब्ज़ा लेने पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि उस समस्त ज़मीन का बैनामा पहले ही किसी और के नाम हो चुका है। जिसके बाद उन्हें ठगी की जानकारी हुई है। सीओ रामकरन सिंह ने बताया कि मामले में एसएसपी के आदेश पर नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
पीड़िता मधु रानी निवासी पट्टी हजारी सिंह आदर्श नगर काॅलोनी स्याना ने बीते दिनों एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि 24 अगस्त 2025 को अनुज निवासी मोहल्ला बनारसी दास की विल्डिंग स्याना उनके पति के पास आया था। अनुज ने उन्हें गांव औरंगाबाद ताहरपुर अहार में जमीन दिलाने की बात कही। इसके बाद अनुज, मधु रानी के पति और उनकी छोटी बहन के पति नवीन कुमार सिंघल निवासी शाहजहांपुर थाना किठौर, जनपद मेरठ को लेकर गांव औरंगाबाद ताहरपुर पहुंचे।
विज्ञापन
उनकी मुलाकात अजय कुमार निवासी पाली आनंदगढ़ी नरसेना से कराई गई। अजय ने उन्हें अपनी 8.47 बीघा जमीन का सौदा 4 लाख रुपये प्रति बीघा और 10 हजार रुपये नकद अग्रिम के साथ तय किया। पीड़िता ने बताया कि 29 अगस्त को अजय कुमार अन्य लोगों के साथ तहसील आया। तयशुदा सौदे के अनुसार, ज़मीन की कुल कीमत 33,88,000 रुपये में से 12,35,000 रुपये का चेक मधु रानी के खाते से और 8,59,000 रुपये का चेक नवीन कुमार के खाते से दिया गया। शेष बची राशि अजय कुमार को नकद सौंप दी गई। इस भुगतान के बाद दो रजिस्ट्री 29 अगस्त को कर दी गईं। बैनामा होने के बाद अजय और उसके साथियों ने कब्जा कराने के लिए अगले दिन आने को कहा और बात को टाल दिया।
विज्ञापन
इसी के चलते पीड़ित पक्ष ने उनका 8.59 लाख रुपये का चेक रोक लिया था। इसके बाद, 17 सितंबर 2025 को आरोपियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें 8,59,000 रुपये के चेक को क्लियर करा दें और वह उनका कब्जा दिला देंगे। जिस पर उन्होंने आरोपी पक्ष को 8.59 लाख रुपये चेक की राशि आरटीजीएस कर दी। इसके बाद पीड़ित जब ज़मीन पर कब्ज़ा लेने पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि उस समस्त ज़मीन का बैनामा पहले ही किसी और के नाम हो चुका है। जिसके बाद उन्हें ठगी की जानकारी हुई है। सीओ रामकरन सिंह ने बताया कि मामले में एसएसपी के आदेश पर नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।