{"_id":"5c67099abdec22736a769d4d","slug":"31550256538-bulandshahr-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अध्यक्ष की याचिका, सदस्यों ने की डीएम से सुरक्षा की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अध्यक्ष की याचिका, सदस्यों ने की डीएम से सुरक्षा की मांग
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अध्यक्ष की याचिका, सदस्यों ने डीएम से मांगी सुरक्षा
बुलंदशहर। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका को तीन जजों की बेंच ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। इसके बाद शुक्रवार को एक बार फिर जिला पंचायत सदस्यों ने 18 फरवरी को होने वाली अविश्वास प्रस्ताव की बैठक के दौरान सुरक्षा व वीडियोग्राफी कराने की मांग की है।
जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों पक्षों की ओर से कुर्सी की जद्दोजहद को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। बीते दिनों जिपं सदस्यों की याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने डीएम को अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरा कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद डीएम ने बीते 29 जनवरी को पत्र जारी कर आगामी 18 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक करने व जरूरी समझे जाने पर चुनाव कराए जाने की तिथि व समय तय कर दिया था। इसके बाद जिपं अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव की आगामी बैठक को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बीते दिनों याचिका दाखिल की थी। जिला पंचायत सदस्य सुनील चरौरा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने बृहस्पतिवार को जिपं अध्यक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। शुक्रवार को सदस्यों ने डीएम को पत्र देकर 18 फरवरी को सदस्यों की सुरक्षा व सदन की वीडियोग्राफी कराए जाने की मांग की है। डीएम को पत्र देने वालों में सुनील चरौरा, धर्म सिंह, गुड्डी देवी आदि सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
बुलंदशहर। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका को तीन जजों की बेंच ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। इसके बाद शुक्रवार को एक बार फिर जिला पंचायत सदस्यों ने 18 फरवरी को होने वाली अविश्वास प्रस्ताव की बैठक के दौरान सुरक्षा व वीडियोग्राफी कराने की मांग की है।
जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों पक्षों की ओर से कुर्सी की जद्दोजहद को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। बीते दिनों जिपं सदस्यों की याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने डीएम को अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरा कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद डीएम ने बीते 29 जनवरी को पत्र जारी कर आगामी 18 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक करने व जरूरी समझे जाने पर चुनाव कराए जाने की तिथि व समय तय कर दिया था। इसके बाद जिपं अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव की आगामी बैठक को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बीते दिनों याचिका दाखिल की थी। जिला पंचायत सदस्य सुनील चरौरा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने बृहस्पतिवार को जिपं अध्यक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। शुक्रवार को सदस्यों ने डीएम को पत्र देकर 18 फरवरी को सदस्यों की सुरक्षा व सदन की वीडियोग्राफी कराए जाने की मांग की है। डीएम को पत्र देने वालों में सुनील चरौरा, धर्म सिंह, गुड्डी देवी आदि सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन