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Bulandshahar News: अवैध हथियार रखने के दोषी को 29 माह की सजा
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अनूपशहर। एसीजेएम कोर्ट ने शस्त्र अधिनियम में गिरफ्तार किए गए आरोपी को दोषी ठहराते हुए 29 माह की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
वर्ष 2014 में डिबाई के एक गांव निवासी महिला ने कोतवाली डिबाई में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग पुत्री एवं एक अन्य 14 वर्षीय छात्रा पेपर देने के लिए गई थीं। पेपर देने के पश्चात दोनों छात्राएं गांव लौट रही थीं तो दोराहे पर एक कार में बैठे आरोपी विष्णु नाई सहित 4-5 अन्य ने दोनों छात्राओं को अगवा करने का प्रयास किया था। मौके पर मौजूद लोगों ने छात्राओं को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया था। जिसके बाद छात्राएं गांव आई तो आरोपी भी पीछा करते हुए गांव पहुंच गए थे। लोगों की भीड़ को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की थी। बाद में पुलिस ने आरोपी विष्णु नाई को मखैना नहर से अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। इसके चलते आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप पत्र दाखिल होने के पश्चात 14 साल पुराने मामले का संज्ञान लेते हुए एसीजेएम विनय कुमार सिंह चतुर्थ कोर्ट ने आरोपी को शस्त्र अधिनियम का दोषी पाया। इसके चलते दोषी को दो साल पांच माह की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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वर्ष 2014 में डिबाई के एक गांव निवासी महिला ने कोतवाली डिबाई में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग पुत्री एवं एक अन्य 14 वर्षीय छात्रा पेपर देने के लिए गई थीं। पेपर देने के पश्चात दोनों छात्राएं गांव लौट रही थीं तो दोराहे पर एक कार में बैठे आरोपी विष्णु नाई सहित 4-5 अन्य ने दोनों छात्राओं को अगवा करने का प्रयास किया था। मौके पर मौजूद लोगों ने छात्राओं को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया था। जिसके बाद छात्राएं गांव आई तो आरोपी भी पीछा करते हुए गांव पहुंच गए थे। लोगों की भीड़ को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की थी। बाद में पुलिस ने आरोपी विष्णु नाई को मखैना नहर से अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। इसके चलते आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप पत्र दाखिल होने के पश्चात 14 साल पुराने मामले का संज्ञान लेते हुए एसीजेएम विनय कुमार सिंह चतुर्थ कोर्ट ने आरोपी को शस्त्र अधिनियम का दोषी पाया। इसके चलते दोषी को दो साल पांच माह की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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