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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   25 years imprisonment to the accused of raping a girl

Bulandshahar News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 31 May 2024 10:29 PM IST
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बुलंदशहर। जलेबी लेने दुकान पर गई 12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने युवक को 25 वर्ष की सजा सुनाई है। युवक ने बच्ची का अपहरण कर वारदात की थी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम तरुण कुमार सिंह के न्यायालय ने युवक को दोषी करार दिया है। साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है।
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विशेष लोक अभियोजक वरुण कौशिक, धर्मेंद्र सिंह और भरत शर्मा ने बताया कि जून 2021 में थाना खानपुर में वादी पीड़ित पिता ने तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 2 जून 2021 को उनकी 12 वर्षीय पुत्री दुकान पर जलेबी लेने गई थी। तभी उसे गांव निवासी युवक उठाकर गांव के बाहर ईख के खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी उसे शिकायत करने पर हत्या की धमकी देकर चला गया था। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर युवक को दोषी करार दिया है।
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