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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   20 years imprisonment for the accused of rape and making pornographic video

Bulandshahar News: दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने के दोषी को 20 वर्ष की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 21 Aug 2025 10:00 PM IST
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बुलंदशहर। नरौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2023 में किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म और उसकी अश्लील वीडियो बनाने के मामले में एडीजे पोक्सो प्रथम मनोज कुमार सिंह के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 20 वर्ष कारावास और 40 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है।
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नरौरा थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने 20 मई 2023 को थाने पर तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ एक आरोपी युवक ने दुष्कर्म किया। साथ ही आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली है, जिसे वह वायरल करने की धमकी दे रहा है। मामले में नरौरा थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी देवीराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और जांच पूरी कर 26 मई 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे के दौरान सात लोगों की गवाही हुई। अदालत ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर देवीराम को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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