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हत्या की कोशिश मामले में दंपति दोषी करार
Updated Sat, 06 Oct 2018 12:11 AM IST
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हत्या की कोशिश मामले में दंपति दोषी करार
बुलंदशहर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या छह सुनील कुमार सिंह प्रथम ने हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी दंपति को दोषी माना है। दोष सिद्ध अपराधियों को दस-दस वर्ष कारावास समेत अर्थदंड सुनाया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि औरंगाबाद थाना क्षेत्र के बकौरा गांव में 14 मई 2014 को नाली बनवाने के विवाद को लेकर गांव निवासी पूरन ने वादी अनीस खां पुत्र यामीन खां की मां के साथ मारपीट करते हुए हत्या की धमकी दी थी। मामले में अनीस ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इसी रंजिश के चलते 15 मई 2014 को जब अनीस जंगल में शौच के लिए जा रहा था, उसी दौरान आरोपी पूरन व उसकी पत्नी सरोज ने धारदार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या की कोशिश की थी। गंभीर रुप से घायल अनीस को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीड़ित के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने आरोपी पूरन को दबोच कर पुलिस को सौंप दिया था, जबकि उसकी पत्नी मौके से भाग निकली थी। मामले में थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश कर दी थी। इसमें शुक्रवार को न्यायाधीश ने आरोपी पति-पत्नी को दोषी मानते हुए दस-दस वर्ष सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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बुलंदशहर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या छह सुनील कुमार सिंह प्रथम ने हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी दंपति को दोषी माना है। दोष सिद्ध अपराधियों को दस-दस वर्ष कारावास समेत अर्थदंड सुनाया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि औरंगाबाद थाना क्षेत्र के बकौरा गांव में 14 मई 2014 को नाली बनवाने के विवाद को लेकर गांव निवासी पूरन ने वादी अनीस खां पुत्र यामीन खां की मां के साथ मारपीट करते हुए हत्या की धमकी दी थी। मामले में अनीस ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इसी रंजिश के चलते 15 मई 2014 को जब अनीस जंगल में शौच के लिए जा रहा था, उसी दौरान आरोपी पूरन व उसकी पत्नी सरोज ने धारदार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या की कोशिश की थी। गंभीर रुप से घायल अनीस को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीड़ित के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने आरोपी पूरन को दबोच कर पुलिस को सौंप दिया था, जबकि उसकी पत्नी मौके से भाग निकली थी। मामले में थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश कर दी थी। इसमें शुक्रवार को न्यायाधीश ने आरोपी पति-पत्नी को दोषी मानते हुए दस-दस वर्ष सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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