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दिव्यांग दंपती को मिलेंगे शादी के लिए 35 हजार
Updated Sat, 29 Sep 2018 12:37 AM IST
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दिव्यांग दंपति को मिलेंगे शादी के लिए 35 हजार
बुलंदशहर। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार व युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार की धनराशि दी जाएगी। वहीं दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है कि दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक ना हो। वहीं युवती की उम्र 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में ऐसे दिव्यांग दंपति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पती आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदक दंपति को दिव्यांगता का प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांग का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छाया प्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। साथ ही आनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कापी संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी। जिला विकास अधिकारी आशुतोष दूबे ने बताया कि इसके लिए लोग उनसे कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।
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बुलंदशहर। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार व युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार की धनराशि दी जाएगी। वहीं दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है कि दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक ना हो। वहीं युवती की उम्र 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में ऐसे दिव्यांग दंपति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पती आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदक दंपति को दिव्यांगता का प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांग का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छाया प्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। साथ ही आनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कापी संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी। जिला विकास अधिकारी आशुतोष दूबे ने बताया कि इसके लिए लोग उनसे कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।
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