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बिना प्रशिक्षण के नहीं मिलेगा खाद्य सुरक्षा का लाइसेंस
Updated Sat, 29 Sep 2018 12:31 AM IST
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बिना प्रशिक्षण के नहीं मिलेगा खाद्य सुरक्षा का लाइसेंस
बुलंदशहर। अब खाद्य सामग्री बेचने के लिए आपको खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के साथ ही प्रशिक्षण भी लेना होगा। लोगों की सेहत से खिलवाड़ न हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने सभी नए व पुराने लाइसेंस धारकों को प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। ट्रेड के अनुसार तीन घंटे से तीन दिनों तक होने वाला प्रशिक्षण एफएसडीए ही कराएगा।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) के निर्देश पर खाद्य सामग्री बिक्री और निर्माण करने वालों के लिए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया गया है। खाद्य सामग्री के निर्माण या बिक्री का लाइसेंस अब उसी को मिल सकेगा जो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा तय प्रशिक्षण को पूरा करेगा। प्रशिक्षण उनके लिए भी जरूरी है, जिनके पास पहले से भी लाइसेंस हैं। दिसंबर तक प्रशिक्षण न लेने पर विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगा। मनोज कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा लागू की नई व्यवस्था से खाद्य सामग्री विक्रेता और निर्माता को तीन घंटे से तीन दिन का सुपरवाइजरी प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण देने के लिए निजी एजेंसियों से अनुबंध किया गया है। विशेषज्ञ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पोषक तत्व, रख रखाव, हैंडलिंग, निर्माण के दौरान सुरक्षा के तरीके आदि का प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा एजेंसी के विशेषज्ञ ही प्रमाणपत्र भी देंगे। इस प्रमाणपत्र को लाइसेंस पाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग में जमा कराना होगा।
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बुलंदशहर। अब खाद्य सामग्री बेचने के लिए आपको खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के साथ ही प्रशिक्षण भी लेना होगा। लोगों की सेहत से खिलवाड़ न हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने सभी नए व पुराने लाइसेंस धारकों को प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। ट्रेड के अनुसार तीन घंटे से तीन दिनों तक होने वाला प्रशिक्षण एफएसडीए ही कराएगा।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) के निर्देश पर खाद्य सामग्री बिक्री और निर्माण करने वालों के लिए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया गया है। खाद्य सामग्री के निर्माण या बिक्री का लाइसेंस अब उसी को मिल सकेगा जो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा तय प्रशिक्षण को पूरा करेगा। प्रशिक्षण उनके लिए भी जरूरी है, जिनके पास पहले से भी लाइसेंस हैं। दिसंबर तक प्रशिक्षण न लेने पर विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगा। मनोज कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा लागू की नई व्यवस्था से खाद्य सामग्री विक्रेता और निर्माता को तीन घंटे से तीन दिन का सुपरवाइजरी प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण देने के लिए निजी एजेंसियों से अनुबंध किया गया है। विशेषज्ञ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पोषक तत्व, रख रखाव, हैंडलिंग, निर्माण के दौरान सुरक्षा के तरीके आदि का प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा एजेंसी के विशेषज्ञ ही प्रमाणपत्र भी देंगे। इस प्रमाणपत्र को लाइसेंस पाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग में जमा कराना होगा।
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