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एक जगह चल रहे दो स्कूल, कार्रवाई की चेतावनी
Updated Sat, 04 Aug 2018 11:24 PM IST
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एक जगह चल रहे दो स्कूल, कार्रवाई की चेतावनी
- डीआईओएस के निरीक्षण में हुआ खुलासा, दूसरे स्कूल को तत्काल बंद कराने के दिए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। जिला विद्यालय निरीक्षक ने शुक्रवार को नगर के गांधी बाल निकेतन कन्या इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान इस स्कूल के भवन में राजेश्वरी पब्लिक स्कूल चलता पाया गया। इस पर डीआईओएस ने गांधी बाल निकेतन के प्रबंधक को आदेश पत्र जारी कर तत्काल प्रभाव से राजेश्वरी स्कूल का संचालन बंद कराने के निर्देश दिए।
जिला विद्यालय निरीक्षक आरके तिवारी ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को नगर के गांधी बाल निकेतन कन्या इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान इस स्कूल के भवन में राजेश्वरी पब्लिक स्कूल की कक्षाएं चलती मिली। जो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में वर्णित प्राविधानुसार किसी भी इंटर कॉेलज में अन्य कोई दूसरे स्कूल की कक्षाएं संचालित नहीं की जा सकती हैं। यदि संचालित पाई जाती हैं तो वह अमान्य और अवैध है। यह नियम मान्यता पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होता है। इस पर उन्होंने गांधी बाल निकेतन के प्रबंधक को आदेश पत्र जारी कर तीन दिन का समय देते हुए स्कूल के भवन में अवैध रूप से संचालित राजेश्वरी पब्लिक स्कूल की कक्षाओं का संचालन तत्काल बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही इसकी रिपोर्ट भी मांगी है।
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- डीआईओएस के निरीक्षण में हुआ खुलासा, दूसरे स्कूल को तत्काल बंद कराने के दिए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। जिला विद्यालय निरीक्षक ने शुक्रवार को नगर के गांधी बाल निकेतन कन्या इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान इस स्कूल के भवन में राजेश्वरी पब्लिक स्कूल चलता पाया गया। इस पर डीआईओएस ने गांधी बाल निकेतन के प्रबंधक को आदेश पत्र जारी कर तत्काल प्रभाव से राजेश्वरी स्कूल का संचालन बंद कराने के निर्देश दिए।
जिला विद्यालय निरीक्षक आरके तिवारी ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को नगर के गांधी बाल निकेतन कन्या इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान इस स्कूल के भवन में राजेश्वरी पब्लिक स्कूल की कक्षाएं चलती मिली। जो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में वर्णित प्राविधानुसार किसी भी इंटर कॉेलज में अन्य कोई दूसरे स्कूल की कक्षाएं संचालित नहीं की जा सकती हैं। यदि संचालित पाई जाती हैं तो वह अमान्य और अवैध है। यह नियम मान्यता पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होता है। इस पर उन्होंने गांधी बाल निकेतन के प्रबंधक को आदेश पत्र जारी कर तीन दिन का समय देते हुए स्कूल के भवन में अवैध रूप से संचालित राजेश्वरी पब्लिक स्कूल की कक्षाओं का संचालन तत्काल बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही इसकी रिपोर्ट भी मांगी है।
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