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दो निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश

Fri, 13 Jul 2018 11:24 PM IST
Updated Fri, 13 Jul 2018 11:24 PM IST
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दो निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश
दो निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश
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- दोनों स्कूलों के भूकंप रोधी और नेशनल बील्डिंग कोड सर्टिफिकेट मिले फर्जी
- शिकायत मिलने पर जांच में हुआ खुलासा, डीएम के आदेश पर बीएसए ने जारी किया फरमान
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। जिले में दो निजी स्कूलों के भूकंप रोधी और नेशनल बील्डिंग कोड सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। जांच में खुलासा होेने के बाद डीएम के आदेश पर बीएसए ने इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

बीएसए ने बताया कि शांति निकेतन सदन सफीपुर और एमएस पब्लिक स्कूल मोहम्मदपुर नगला बीछट की शिकायत मिली थी कि उनकी भूकंप रोधी और नेशनल बील्डिंग कोड सर्टिफिकेट फर्जी हैं। यह शिकायत शासन स्तर पर की गई थी। शासन से यह शिकायत डीएम के पास पहुंची। डीएम ने इस शिकायत को उनके पास जांच के लिए भेज दिया था। भूकंप रोधी और नेशनल बील्डिंग कोड सर्टिफिकेट ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर जारी किए गए थे। जब इसकी जांच करवाई गई तो खुलासा हुआ कि यह सर्टिफिकेट फर्जी हैं और विभाग द्वारा नहीं बनाए गए। इसकी जांच रिपोर्ट तैयार कर डीएम को भेजी गई और डीएम ने इन दोनों स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। डीएम के आदेश पर दोनों स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
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