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नहीं जलेगा फसल अवशेष, डीएम ने बनाई टीम
Updated Sat, 07 Oct 2017 11:15 PM IST
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नहीं जलेगा फसल अवशेष, डीएम ने बनाई टीम
- फसल के अवशेष जलाने पर जुर्माना भी किया निर्धारित
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। किसान अब धान आदि फसलों के अवशेष नहीं जला पाएंगे। इसके लिए पहले ही निर्देश जारी हुए हैं। यदि ऐसा किया तो डीएम के आदेश पर बनी टीम तुरंत पहुंच जाएगी। ऐसा करने पर प्रशासन ने जुर्माना भी निर्धारित कर दिया है। यह निर्णय राष्ट्रीय हरित न्याधिकरण, नई दिल्ली के आदेश पर लिया है।
उप कृषि निदेशक आरपी चौधरी ने बताया कि बुलंदशहर को वायु प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए मॉडल जिला घोषित किया है। इसी के तहत डीएम ने टीम गठित कर आदेश जारी किए हैं कि जिले में कोई भी किसान फसल के अवशेष न जलाएं। यदि ऐसा होता है तो किसान पर तुरंत जुर्माना लगाकर कानूनी कार्रवाई की जाए। दो एकड़ की जोत वाले किसान से 2500 रुपये, दो पांच एकड़ वाले किसान से 5000 हजार और पांच एकड़ से अधिक जोत वाले किसान से 15000 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले जाएं। यदि टीम में शामिल कोई भी सदस्य इस कार्य में लापरवाही बरतता है तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई तय है। डीएम ने आदेश जारी किया है कि तहसीलदार, थानाध्यक्ष, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी और क्षेत्रीय कृषि अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सजग रहे कि कहीं फसल का अवशेष तो नहीं जलाया जा रहा। यदि ऐसा हो रहा है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। इस पर पूर्ण रोक लगने से ही जिला प्रदूषण मुक्त रहेगा।
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- फसल के अवशेष जलाने पर जुर्माना भी किया निर्धारित
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। किसान अब धान आदि फसलों के अवशेष नहीं जला पाएंगे। इसके लिए पहले ही निर्देश जारी हुए हैं। यदि ऐसा किया तो डीएम के आदेश पर बनी टीम तुरंत पहुंच जाएगी। ऐसा करने पर प्रशासन ने जुर्माना भी निर्धारित कर दिया है। यह निर्णय राष्ट्रीय हरित न्याधिकरण, नई दिल्ली के आदेश पर लिया है।
उप कृषि निदेशक आरपी चौधरी ने बताया कि बुलंदशहर को वायु प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए मॉडल जिला घोषित किया है। इसी के तहत डीएम ने टीम गठित कर आदेश जारी किए हैं कि जिले में कोई भी किसान फसल के अवशेष न जलाएं। यदि ऐसा होता है तो किसान पर तुरंत जुर्माना लगाकर कानूनी कार्रवाई की जाए। दो एकड़ की जोत वाले किसान से 2500 रुपये, दो पांच एकड़ वाले किसान से 5000 हजार और पांच एकड़ से अधिक जोत वाले किसान से 15000 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले जाएं। यदि टीम में शामिल कोई भी सदस्य इस कार्य में लापरवाही बरतता है तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई तय है। डीएम ने आदेश जारी किया है कि तहसीलदार, थानाध्यक्ष, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी और क्षेत्रीय कृषि अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सजग रहे कि कहीं फसल का अवशेष तो नहीं जलाया जा रहा। यदि ऐसा हो रहा है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। इस पर पूर्ण रोक लगने से ही जिला प्रदूषण मुक्त रहेगा।
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