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Bulandshahar News: जानलेवा हमले के चार अभियुक्तों को 12-12 वर्ष का कारावास
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बुलंदशहर। देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला बंशी में वर्ष 2018 में एक घर में घुसकर परिजनों पर जानलेवा हमले के चार आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। गांव निवासी अभियुक्त सतपाल, बिल्ली उर्फ ब्रजपाल, शीशपाल, लाला उर्फ तारीफ और सूरवीर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या तृतीय ने 12-12 वर्ष का कारावास और 70-70 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है।
कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नगला बंशी निवासी वादी मुकदमा पदम सिंह ने एक अप्रैल 2018 को तहरीर दी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि गांव निवासी आरोपी सतपाल, बिल्ली उर्फ ब्रजपाल, शीशपाल, लाला और सूरवीर दबंग प्रवृत्ति के आरोपी हैं। एक अप्रैल की दोपहर को पीड़ित अपने घर पर ही अन्य परिजनों के साथ मौजूद था। तभी आरोपी अन्य लोगों के साथ पीड़ित के घर में घुस आए और अभद्रता करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने अपने हाथों में लिए लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से पीड़ित और परिजनों पर हमला कर दिया। इसमें पीड़ित और अन्य परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शोर होने पर अन्य लोगों को आता देख आरोपी मौके से धमकी देकर भाग निकले। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और साक्ष्यों का अवलोकन कर चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें 12-12 वर्ष का कारावास और 70-70 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है।
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कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नगला बंशी निवासी वादी मुकदमा पदम सिंह ने एक अप्रैल 2018 को तहरीर दी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि गांव निवासी आरोपी सतपाल, बिल्ली उर्फ ब्रजपाल, शीशपाल, लाला और सूरवीर दबंग प्रवृत्ति के आरोपी हैं। एक अप्रैल की दोपहर को पीड़ित अपने घर पर ही अन्य परिजनों के साथ मौजूद था। तभी आरोपी अन्य लोगों के साथ पीड़ित के घर में घुस आए और अभद्रता करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने अपने हाथों में लिए लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से पीड़ित और परिजनों पर हमला कर दिया। इसमें पीड़ित और अन्य परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शोर होने पर अन्य लोगों को आता देख आरोपी मौके से धमकी देकर भाग निकले। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और साक्ष्यों का अवलोकन कर चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें 12-12 वर्ष का कारावास और 70-70 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है।
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