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Bulandshahar News: युवती से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल का कारावास
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बुलंदशहर। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के साथ पड़ोसी गांव के युवक ने शादी का झांसा देकर पांच साल तक दुष्कर्म किया। युवती के पिता ने तीन साल पूर्व अहमदगढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अशोक सिंह ने आरोपी का दोष सिद्ध होने पर शुक्रवार को आरोपी को 10 साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार राणा, प्रवेंद्र लोधी तथा रश्मि सोलंकी ने बताया कि पीड़ित पिता ने अहमदगढ थाने में दी तहरीर में बताया था कि उनकी बेटी के पड़ोसी गांव निवासी एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे। आरोप था कि नौ अक्तूबर 2020 की दोपहर उनकी बेटी बेहोशी की हालत में जंगल में मिली थी। उपचार के बाद पीड़िता ने बताया कि युवक ने उससे शादी करने से इन्कार कर दिया और विरोध करने पर उसे जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। शुक्रवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अशोक सिंह ने दोषी युवक को 10 साल कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश के आदेश पर दोषी को जेल भेज दिया गया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार राणा, प्रवेंद्र लोधी तथा रश्मि सोलंकी ने बताया कि पीड़ित पिता ने अहमदगढ थाने में दी तहरीर में बताया था कि उनकी बेटी के पड़ोसी गांव निवासी एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे। आरोप था कि नौ अक्तूबर 2020 की दोपहर उनकी बेटी बेहोशी की हालत में जंगल में मिली थी। उपचार के बाद पीड़िता ने बताया कि युवक ने उससे शादी करने से इन्कार कर दिया और विरोध करने पर उसे जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। शुक्रवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अशोक सिंह ने दोषी युवक को 10 साल कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश के आदेश पर दोषी को जेल भेज दिया गया है।
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