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Bulandshahar News: छत से धक्का देकर हत्या की कोशिश करने वाले को 10 साल का कारावास
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बुलंदशहर। अदालत ने शनिवार को महिला को जान से मारने की नीयत से छत से नीचे फेंकने के मामले में फैसला सुनाया है। एडीजे एफटीसी-द्वितीय की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 41,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला सिकंदराबाद थाना क्षेत्र का है। मोहल्ला ज्ञानलोक कॉलोनी निकट भारत गैस गोदाम निवासी पंकज यादव उर्फ छोटू यादव ने वर्ष 2018 में पीड़िता को जान से मारने के इरादे से छत से धक्का दे दिया था। ऊंचाई से गिरने के कारण पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसकी रीढ़ की हड्डी व कूल्हा फ्रैक्चर हो गया था। इस संबंध में पीड़िता की तहरीर पर सिकंदराबाद थाने में 18 दिसंबर 2018 को जानलेवा हमले समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले में त्वरित जांच करते हुए 8 जनवरी 2019 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों और मजबूत साक्ष्यों को पेश करते हुए पैरवी की गई। दोनों पक्षों की दलीलें और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश मनोज कुमार शासन ने पंकज यादव को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। अदालत ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और 41 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामला सिकंदराबाद थाना क्षेत्र का है। मोहल्ला ज्ञानलोक कॉलोनी निकट भारत गैस गोदाम निवासी पंकज यादव उर्फ छोटू यादव ने वर्ष 2018 में पीड़िता को जान से मारने के इरादे से छत से धक्का दे दिया था। ऊंचाई से गिरने के कारण पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसकी रीढ़ की हड्डी व कूल्हा फ्रैक्चर हो गया था। इस संबंध में पीड़िता की तहरीर पर सिकंदराबाद थाने में 18 दिसंबर 2018 को जानलेवा हमले समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले में त्वरित जांच करते हुए 8 जनवरी 2019 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों और मजबूत साक्ष्यों को पेश करते हुए पैरवी की गई। दोनों पक्षों की दलीलें और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश मनोज कुमार शासन ने पंकज यादव को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। अदालत ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और 41 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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