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Budaun News: पीटीओ पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर फंसी महिला, एफआईआर के आदेश
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बदायूं। पीटीओ (पैसेंजर टैक्स ऑफिसर) पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला अब खुद फंस गई है। न्यायालय ने झूठा मामला दर्ज कराने के आरोप में उसके ही खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। महिला ने पीटीओ पर वाहन चेकिंग के दौरान स्कूटी रोककर छेड़छाड़ करने, स्कूटी से गिराने और उसके पिता का अपमान करने का आरोप लगाया था।
सहसवान निवासी एक महिला ने फरवरी 2021 में पीटीओ रमेश चंद्र प्रजापति के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर कराया था। उसका आरोप था कि वह 25 फरवरी को पिता के साथ स्कूटी से कासगंज से आ रही थी। कछला रोड पर पीटीओ रमेश चंद्र प्रजापति वाहन चेकिंग कर रहे थे। उन्होंने उसकी स्कूटी रुकवा ली। उसके पिता से स्कूटी के कागजात मांगे। उसके पिता ऊंचा सुनते थे। वह पीटीओ की बात नहीं सुन पाए। इस पर पीटीओ ने गाली दी और स्कूटी गिरा दी। उसे जातिसूचक गाली देते हुए छेड़छाड़ की।
न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पीटीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना की। विवेचना में पीटीओ के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले। महिला ने खुद को अनुसूचित जाति का बताया था। जांच में वह अनुसूचित जाति की नहीं निकली। पुलिस ने विवेचना कर एफआर लगा दी। न्यायालय ने फर्जी मामला दर्ज कराने पर महिला के खिलाफ धारा 182 के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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ट्रैक्टर न छोड़ने पर दायर कराया गया था परिवाद
- पीटीओ रमेश चंद्र प्रजापति ने कछला के पास ही सहसवान के सिबते अली के ईंट लदे दो ट्रैक्टर ट्रॉली का चालान कर दिया था। सिबते अली ने दोनों ट्रैक्टर छुड़ाने की काफी कोशिश की थी लेकिन पीटीओ ने ट्रैक्टर नहीं छोड़े। उनका चालान कर जुर्माना भी लगाया गया था। इस कारण उन पर परिवार दायर करा दिया गया। सिबते अली ने महिला के पक्ष में पीटीओ के खिलाफ गवाही भी दी थी।
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सहसवान निवासी एक महिला ने फरवरी 2021 में पीटीओ रमेश चंद्र प्रजापति के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर कराया था। उसका आरोप था कि वह 25 फरवरी को पिता के साथ स्कूटी से कासगंज से आ रही थी। कछला रोड पर पीटीओ रमेश चंद्र प्रजापति वाहन चेकिंग कर रहे थे। उन्होंने उसकी स्कूटी रुकवा ली। उसके पिता से स्कूटी के कागजात मांगे। उसके पिता ऊंचा सुनते थे। वह पीटीओ की बात नहीं सुन पाए। इस पर पीटीओ ने गाली दी और स्कूटी गिरा दी। उसे जातिसूचक गाली देते हुए छेड़छाड़ की।
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न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पीटीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना की। विवेचना में पीटीओ के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले। महिला ने खुद को अनुसूचित जाति का बताया था। जांच में वह अनुसूचित जाति की नहीं निकली। पुलिस ने विवेचना कर एफआर लगा दी। न्यायालय ने फर्जी मामला दर्ज कराने पर महिला के खिलाफ धारा 182 के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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ट्रैक्टर न छोड़ने पर दायर कराया गया था परिवाद
- पीटीओ रमेश चंद्र प्रजापति ने कछला के पास ही सहसवान के सिबते अली के ईंट लदे दो ट्रैक्टर ट्रॉली का चालान कर दिया था। सिबते अली ने दोनों ट्रैक्टर छुड़ाने की काफी कोशिश की थी लेकिन पीटीओ ने ट्रैक्टर नहीं छोड़े। उनका चालान कर जुर्माना भी लगाया गया था। इस कारण उन पर परिवार दायर करा दिया गया। सिबते अली ने महिला के पक्ष में पीटीओ के खिलाफ गवाही भी दी थी।