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Budaun News: पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
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बदायूं। जिला जज पंकज अग्रवाल ने दो साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना इस्लामनगर क्षेत्र के मोहल्ला मछली बाजार निवासी जय कुमार ने छह फरवरी 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मां पिंकी को पिता मनोज कुमार ने चाकू से गोदकर घायल कर दिया। इलाज के दौरान निजी अस्पताल में पिंकी की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद मनोज के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के डीजीसी अनिल सिंह राठौर और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनाने के बाद मनोज को पिंकी की हत्या का दोषी पाया। उसे उम्रकैद और 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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थाना इस्लामनगर क्षेत्र के मोहल्ला मछली बाजार निवासी जय कुमार ने छह फरवरी 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मां पिंकी को पिता मनोज कुमार ने चाकू से गोदकर घायल कर दिया। इलाज के दौरान निजी अस्पताल में पिंकी की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद मनोज के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के डीजीसी अनिल सिंह राठौर और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनाने के बाद मनोज को पिंकी की हत्या का दोषी पाया। उसे उम्रकैद और 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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