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आज रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक रहेगा सप्ताहांत कर्फ्यू
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बदायूं। कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार दो दिनों का सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने का फैसला ले चुकी है। ऐसे में घरों में जरूरी सामान का इंतजाम कर लें ताकि परेशानी न उठानी पड़े, क्योंकि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर इस समय में घरों से निकलने वालों को पुलिस की सख्ती का सामना भी करना पड़ सकता है। प्रशासन के अनुसार, इन दो दिनों में व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया था। इसके तहत शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस पर डीएम दीपा रंजन ने भी सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं, पंचायत निर्वाचन सम्बन्धी कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। अग्निशमन विभाग, नगरीय निकायों, ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग की जाएगी। अग्निशमन विभाग समन्वय स्थापित कर फॉगिंग कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
उन्होंने कहा कि संबंधित थाना प्रभारी मास्क लगाए जाने की अनिवार्यता सुनिश्चित करेंगे। इन दो दिनों में शादी समारोह को बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ और खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के साथ कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमति होगी।
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प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया था। इसके तहत शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस पर डीएम दीपा रंजन ने भी सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं, पंचायत निर्वाचन सम्बन्धी कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। अग्निशमन विभाग, नगरीय निकायों, ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग की जाएगी। अग्निशमन विभाग समन्वय स्थापित कर फॉगिंग कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
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उन्होंने कहा कि संबंधित थाना प्रभारी मास्क लगाए जाने की अनिवार्यता सुनिश्चित करेंगे। इन दो दिनों में शादी समारोह को बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ और खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के साथ कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमति होगी।
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