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Budaun News: गोवध और शस्त्र अधिनियम में दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

Sun, 06 Sep 2026 01:17 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:17 AM IST
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Two convicts sentenced to three years each under the Cow Slaughter Act and the Arms Act.
बदायूं। गोवध निवारण अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर कुल सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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कादरचौक थाने में वर्ष 2016 में जहीर पुत्र मुस्ताक और मुजाहिद पुत्र जाहिद निवासी रमजानपुर के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मजबूत पैरवी और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर शनिवार को एडीजे (एनडीपीएस एक्ट) सुरेंद्र पाल सिंह की अदालत ने दोनों को गोवध निवारण अधिनियम की धारा के तहत दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों को शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत एक-एक वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। जहीर को धारा के तहत भी एक वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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