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Budaun News: छेड़खानी करने वाले को तीन साल की सजा, दस हजार जुर्माना

Tue, 18 Feb 2025 12:40 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 18 Feb 2025 12:40 AM IST
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Three years imprisonment and 10 thousand rupees fine for molester
बदायूं। आठ साल पहले अनुसूचित जाति की किशोरी से छेड़खानी करने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना अलापुर क्षेत्र निवासी एक ग्रामीण ने थाने में 20 अक्टूबर 2017 को तहरीर देकर बताया कि सुबह के समय उसकी नातिन घर से खेतों पर शौच के लिए गई थी, तभी पीछे से अचानक एक लड़के ने उसे दबोच लिया और छेड़खानी की। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो लोग उसे बचाने गए।
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शिकायत पर पुलिस ने केस पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर सभी साक्ष्य संकलित करके आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर व दलीलें सुनने के बाद दोषी को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया।
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विवाहिता से दुष्कर्म की कोशिश, रिपोर्ट दर्ज
बदायूं। दातागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली विवाहिता ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया है कि रूपकिशोर उस पर गलत नजर रखता आ रहा था। आरोप है कि 10 जनवरी की शाम करीब छह बजे घेर में वह जानवरों को देखने गई थी। उसी समय वो भी घुस आया और कमरे में खींचकर दुष्कर्म की कोशिश की। शोर मचाने पर गांव के लोग आ गए, जिन्हें देखकर वह जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस को तहरीर दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी। अब कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। संवाद
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