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Budaun News: मारपीट के तीन दोषियों को तीन साल का कारावास
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बदायूं। एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुरेश प्रकाश श्रीवास्तव ने एक मारपीट व गाली-गलौज के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के कारावास व दो-दो हजार रुपये के जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
साल 2015 में हजरतपुर थानाक्षेत्र के एक ग्रामीण ने चंगासी गांव के रामनाथ, ओमेंद्र व उमेश के खिलाफ जातिसूचक शब्द, मारपीट व गाली गलौज की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना तत्कालीन सीओ दातागंज सुरेंद्र कुमार त्यागी ने की।
अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। तीनों अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाया गया, तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। जिसमें तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को तीन-तीन साल के कारावास व दो-दो हजार रुपये के जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। संवाद
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साल 2015 में हजरतपुर थानाक्षेत्र के एक ग्रामीण ने चंगासी गांव के रामनाथ, ओमेंद्र व उमेश के खिलाफ जातिसूचक शब्द, मारपीट व गाली गलौज की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना तत्कालीन सीओ दातागंज सुरेंद्र कुमार त्यागी ने की।
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अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। तीनों अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाया गया, तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। जिसमें तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को तीन-तीन साल के कारावास व दो-दो हजार रुपये के जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। संवाद
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