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Budaun News: दहेत हत्या में पति समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 22 Feb 2024 01:51 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 22 Feb 2024 01:51 AM IST
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Three including husband sentenced to life imprisonment in dowry murder
दो साल पहले मुजरिया क्षेत्र गांव में हुई थी विवहिता की हत्या
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संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। दो साल पुराने दहेज हत्या के मामले में अपर जिला सत्र न्यायधीश विजय कुमार गुप्ता के न्यायालय ने दहेज हत्या के दोषी पति, ससुर और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 10- 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास का सजा में प्रावधान किया है।

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव मुजाहिदपुर निवासी नत्थू लाल ने नौ अक्तूबर 2020 को मुजरिया थाना पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि अपनी पुत्री की शादी मुजरिया क्षेत्र के गांव चंदौरा निवासी रामवरन के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की खातिर उसका उत्पीड़न करने लगे। 10 अक्तूबर 2020 को पति रामवरन, ससुर पप्पू पाली और सास सुशीला ने उसको फांसी लगाकर हत्या कर दी। मामले की प्राथमिकी तीनों को नामजद करते हुए थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ रामकरन ने की। विवेचक ने घटना के सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। इंस्पेक्टर मुजरिया रेनू सिंह ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन में चिह्ति कराया। अभियोजक पक्ष के विशेष लोक अभियोजक मुनेन्द्र प्रताप सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद सजा सुनाई। संवाद
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