फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   The man convicted of raping a minor girl has been sentenced to 10 years in prison.

Budaun News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद की सजा

Thu, 25 Dec 2025 01:21 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 25 Dec 2025 01:21 AM IST
विज्ञापन
The man convicted of raping a minor girl has been sentenced to 10 years in prison.
बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) दिनेश तिवारी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे दस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का आदेश भी दिया है।
विज्ञापन






बिल्सी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने 22 जून 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके पति बैंगलुरू में मजदूरी करते हैं। वह घर पर नहीं थी। 13 जून 2022 की शाम पांच बजे उसकी 12 साल की बेटी मक्का के खेत में घास छीलने गई थी। गांव के ही संदीप ने उसकी बेटी को पकड़ लिया और खेत में दुष्कर्म किया।
विज्ञापन


काफी समय बाद वह घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की। लड़की खेत में बदहवास हालत में मिली। जानकारी लेने पर लड़की ने पूरी घटना बताई। लोकलाज से बचने के लिए उन्होंने इसकी सूचना किसी को नहीं दी।
विज्ञापन
विज्ञापन




इसके बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला ताना मारने लगा। यह सुन वह बेटी को लेकर 22 जून को बिल्सी थाने पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलित करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद संदीप पुत्र तेज सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।






किशोरी से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद



- नौ हजार रुपये का लगाया जुर्माना, धनराशि पीड़िता को देने का आदेश

संवाद न्यूज एजेंसी

बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट कक्ष संख्या-दो) के नीरज कुमार गर्ग ने किशोरी से घर में घुसकर छेड़खानी करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर नौ हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है।





कुंवरगांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने 22 अक्तूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि शाम बजे उसकी बेटी घर पर अकेली थी। तभी गांव का ही वैभव उसके घर आया और लड़की से छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने के बाद जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।








बेटी की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना से संबंधित साक्ष्य संकलित करते हुए विवेचक ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधिवक्ता की दलीलाें को सुनने के बाद आरोपी वैभव को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed