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Budaun News: कोर्ट ने हेड कांस्टेबल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का दिया आदेश

Sat, 29 Mar 2025 12:08 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Sat, 29 Mar 2025 12:08 AM IST
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The court ordered to file a report against the head constable
बदायूं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने बिल्सी थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ थानाध्यक्ष को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हेड कांस्टेबल ने विधि स्नातक के छात्र से पुलिस सत्यापन की जानकारी के दौरान बदसलूकी की थी।
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बिल्सी क्षेत्र निवासी रोहिताश ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में बताया था कि उन्होंने विधि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उन्हें बार काउंसिल ऑफ प्रयागराज में अपना पंजीकरण कराने के चलते पुलिस सत्यापन की आवश्यकता थी। इस वजह से वह दो जनवरी की शाम पांच बजे बिल्सी थाने पहुंचे थे। इसी बीच थाने पर उन्हें हेड कांस्टेबल अभिषेक गोयल मौजूद मिले। उन्होंने उनसे आवेदन पर पुलिस सत्यापन के बारे में जानकारी लेनी चाही तो हेड कांस्टेबल ने उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बदसलूकी की।
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विरोध करने पर आग बबूला हो गए और उनके साथ मारपीट की। थाने में दोबारा आने पर हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी। इस दौरान उनके साथ सुनीत कुमार व अतीक खान ने बचाया। उन्होंने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हेड कांस्टेबल के खिलाफ वाद दायर किया। अदालत ने मामला का संज्ञान लेते हुए वाद को स्वीकार किया। अदालत ने बिल्सी थानाध्यक्ष को आदेश दिए है कि संबंधित हेड कांस्टेबल के खिलाफ सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्जकर विवेचना की जाए। रिपोर्ट की प्रति समयावधि के अंदर अदालत में पेश की जाए।
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