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Budaun News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद

Mon, 01 Apr 2024 02:03 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 01 Apr 2024 02:03 AM IST
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Ten years imprisonment to the man guilty of raping a teenage girl
20 हजार रुपये का लगाया जुर्माना, 90 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश
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बदायूं। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने किशोरी से दुष्कर्म के सात साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उन्होंने 20 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की 90 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।


बिल्सी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 13 मई को तहरीर देकर गांव के अजीत के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि गांव निवासी अजीत उसकी नाबालिग बेटी को उठाकर ले गए और मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। इंस्पेक्टर कमलेश मिश्रा ने प्रभावी पैरवी के लिए पैरोकार संजीव कुमार को लगाया। शनिवार को न्यायाधीश ने अभियोजक प्रदीप भारती व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई। संवाद
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