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Budaun News: बालिका से दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कारावास

Sun, 03 Aug 2025 01:38 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 03 Aug 2025 01:38 AM IST
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Ten years imprisonment to the accused of raping a girl
बदायूं। पॉक्सो एक्ट कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने किशोरी से दुष्कर्म व छेड़खानी के आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने बेटी के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि पांच अगस्त 2023 की रात एक बजे उनकी बेटी (7) घर के बाहर सो रही थी। तभी उनके पड़ोस का रहने वाला हीरालाल बेटी के पास पहुंच गया। आरोपी उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकत करने लगा। उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी की चीख पुकार सुनकर हीरालाल मौके से भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। मुकदमे की विवेचना एसआई वारिश खान ने की। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ घटना से संबंधित साक्ष्य संकलित किए। इसके बाद उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय में हीरालाल के खिलाफ बालिका से छेड़खानी व दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा चलाया गया। शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। न्यायाधीश ने विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनी। इसके बाद न्यायाधीश ने हीरालाल को बालिका के साथ दुष्कर्म व छेड़खानी का दोषी पाया। न्यायाधीश ने दोषी को दस साल के कारावास व 25 हजार रुपये के जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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