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दस हजार में इरफान बनकर जेल चला गया श्यामलाल

Sat, 25 Jun 2016 11:12 PM IST
बदायूं, ब्यूरो
बदायूं, ब्यूरो Updated Sat, 25 Jun 2016 11:12 PM IST
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गोवध और पशु क्रूरता अधिनियम के आरोप में फरार चल रहे इरफान नाम के आरोपी ने 10 हजार रुपये देकर अपनी जगह श्यामलाल जाटव नाम के व्यक्ति को इरफान के नाम से कोर्ट में सरेंडर करा दिया। कोर्ट ने उसे जेल भी भेज दिया। मामला संभल जिले के थाना धनारी से जुड़ा हुआ है। जब ये प्रकरण एसओ धनारी गंगा सिंह यादव के संज्ञान में आया, तो उन्होंने इस बारे में पैरोकार के जरिए कोर्ट को अवगत कराया।
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थाना धनारी में दर्ज गोवध और पशु क्रूरता अधिनियम का आरोपी इरफान पुत्र मकसूद निवासी खानपुर गुजर थाना गंगोह जिला सहारनपुर फरार चल रहा था। शातिर इरफान ने मुरादाबाद के मानसरोवर शक्तिनगर निवासी श्यामलाल जाटव को 10 हजार रुपये का लालच देकर अपने नाम से कोर्ट में सरेंडर करा दिया। जेल में बंद श्यामलाल जाटव की जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई। इससे पहले पूरा माजरा एसओ धनारी गंगा सिंह यादव को पता लग गया। वह इस क्षेत्र से वाकिफ हैं। ये मामला भी उनके संज्ञान में था। उन्होंने पैरोकार अफरोज के जरिए कोर्ट में अर्जी देकर कोर्ट को पूरे मामले से अवगत कराया। शनिवार को सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में धोखाधड़ी कर कोर्ट को गुमराह करने का मुकदमा दर्ज कराने के आदेश संबंधित थाना पुलिस को दिए हैं।
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