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Budaun News: जानलेवा हमले के दोषी को सात साल की सजा

Tue, 02 Apr 2024 12:47 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 02 Apr 2024 12:47 AM IST
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Seven years imprisonment to the accused of murderous attack
अपर सत्र न्यायाधीश ने 12 हजार का अर्थदंड भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। अपर सत्र न्यायाधीश रिंकू जिंदल ने जानलेवा हमले के दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 अगस्त 2019 को ग्राम कमालपुर निवासी रामकिशोर ने थाना बिसौली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त को रात में वह अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठे थे, तभी गांव के ही श्याम सिंह उर्फ श्यामा ने शराब पीने के लिए दो हजार रुपये मांगे। मना करने पर श्यामा ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। साक्ष्यों का संकलन करते हुए आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन और अपर लोक अभियोजक सुधीर मिश्र व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद श्यामा को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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