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Budaun News: छेड़छाड़ के के मामले में दोषी को सात साल कैद

Fri, 23 Feb 2024 01:14 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 23 Feb 2024 01:14 AM IST
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Seven years imprisonment for the culprit in molestation case
60 हजार रुपये के अर्थदंड से किया गया दंडित
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संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। चार साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना के न्यायालय ने छेड़छाड़ के दोषी को सात साल कैद और 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

उसहैत थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 14 दिसंबर 2019 को तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी बेटी को मोहल्ले का ही युवक आए दिन रास्ते में रोककर छेड़छाड़ करता आ रहा है। हद तो तब हो गई जब युवक ने युवती के मोबाइल फोन पर अश्लील फोटो भेज दिए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मोहल्ला निवासी भूरा पुत्र रहीश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना तत्कालीन सीओ सर्वेद्र सिंह ने की। विवेचक ने घटना के सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया।
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इंस्पेक्टर उसहैत अजय कुमार सिंह ने विचाराधीन इस मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन में चिह्ति कराया। कांस्टेबल हरिओम सिंह ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजक पक्ष के विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद सजा सुनाई। संवाद
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