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Budaun News: गवाही देने नहीं पहुंच रहे थे रिटायर्ड सीओ, होगी कुर्की

Sat, 30 Mar 2024 12:36 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 30 Mar 2024 12:36 AM IST
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Retired CO was not coming to testify, will be attached
बदायूं। हत्या के मामले में गवाही के लिए हाजिर न होने पर अपर सत्र न्यायाधीश रिंकू जिंदल ने रिटायर्ड सीओ वीरेंद्र यादव के गैर जमानती वारंट तो पहले ही जारी कर थे अब शुक्रवार को कुर्की के आदेश भी जारी कर दिए हैं। विवेचक रहे इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव और एसआई अजीत सिंह के वेतन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने का आदेश भी जारी किया है।
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न्यायालय में ईख खेरा गांव के अमित के अपहरण और हत्या का मुकदमा सरकार बनाम राहुल आदि नाम से चल रहा है। यह मामला थाना उघैती में धारा 364 के तहत दर्ज हुआ था। अमित की हत्या करके जिला मुरादाबाद में रेल की पटरी के पास लाश फेंकी गई थी। तभी अपहरण में हत्या की धारा को भी जोड़ा गया।
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न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य में चल रही है। सभी गवाहों के बयान हो चुके हैं, लेकिन रिटायर्ड सीओ वीरेंद्र यादव, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव और एसआई अजीत सिंह न्यायालय में बयान दर्ज कराने नहीं पहुंच रहे हैं। कई बार तलब करने के बाद भी जब न्यायालय नहीं पहुंचे तो न्यायाधीश ने रिटायर्ड सीओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इसके बाद भी वह नहीं पहुंचे तो अब उनके बरेली स्थित राधे श्याम इनक्लेव के घर की कुर्की के आदेश दिए गए। अब इस मामले 6 अप्रैल की तारीख है। वहीं इंस्पेक्टर और एसआई के वेतन अग्रिम आदेश तक रोक लगाने का आदेश दिया है।
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