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Budaun News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 41 हजार का जुर्माना

Fri, 14 Aug 2026 01:28 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 14 Aug 2026 01:28 AM IST
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Rape convict sentenced to 10 years in prison and fined 41,000.
बदायूं। दुष्कर्म के मामले में आरोपी को अदालत ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 41 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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वजीरगंज थाने में वर्ष 2024 में दर्ज मामले में नंदवारी गांव निवासी रायफल उर्फ भगतजी पुत्र ननकी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोपपत्र अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम नीलांजना की अदालत में दाखिल किया था।
अभियोजन विभाग के साथ समन्वय कर पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। बृहस्पतिवार को अदालत ने दोषी को बंधक बनाने की धारा के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने, दुष्कर्म में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने व बिना सहमति के संबंध बनाने की धारा में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी की जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। संवाद
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एनडीपीएस केस में दोषी को दो साल की सजा, पांच हजार का जुर्माना


बदायूं। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने एनडीपीएस के मामले में नामजद आरोपी अफसर उर्फ बौना को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषसिद्ध पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला।
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विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, 30 मई 2023 को थाना उसहैत पुलिस ने गश्त करने के दौरान पक्का पुल के पास से एक आरोपी को पकड़ा था। पुलिस पूछताछ में उसने अपना नाम अफसर उर्फ बौना पुत्र असगर निवासी अहमद नगर बछौरा थाना उसहैत बताया। तलाशी के दौरान उसके पिठ्ठू बैग से पांच किलो 100 ग्राम अफीम डोडा छिलका बरामद हुआ।




पुलिस ने विवेचना कर अभियुक्त अफसर उर्फ बौना के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले के विचारण के बाद कोर्ट ने अभियुक्त अफसर उर्फ बौना को जेल से तलब किया। वर्तमान में दोषसिद्ध अफसर उर्फ बौना हत्या के एक अन्य मामले में जेल में बंद है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अफसर उर्फ बौना को दोषी ठहराते हुए दो साल की कैद सहित पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला है। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर दोषसिद्ध को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद
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