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Budaun News: दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की कैद

Thu, 08 Feb 2024 03:03 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 08 Feb 2024 03:03 AM IST
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Rape convict gets ten years imprisonment
बदायूं। दो साल पहले किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने दोषी को दस साल कारावास की सजा सुनाई है। मुजरिम पर 50 हजार का जुर्माना लगाते हुए धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
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अलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले युवक ने 27 मई 2021 को पुलिस को तहरीर देकर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बताया कि परिवार के लोग शादी समारोह में गए थे। घर पर उसकी बहन थी जो घेर में सो रही थी। आठ मई 2021 को रात 11 बजे धर्मपाल घेर में घुस आया और उसकी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म किया।
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चीख पुकार सुनकर पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे जिन्हें देखकर आरोपी मौके से भाग गया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना इंस्पेक्टर ओमप्रकाश गौतम द्वारा की गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपी धर्मपाल को दस वर्ष की सजा सुनाई।
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