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Budaun News: राहुल गांधी और उदितराज के वकीलों ने दाखिल किए जवाब, सुनवाई 28 मार्च को

Sun, 22 Feb 2026 12:37 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 22 Feb 2026 12:37 AM IST
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Rahul Gandhi and Udit Raj's lawyers filed their replies, hearing on March 28
बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट-प्रथम ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी व पूर्व सांसद उदितराज के खिलाफ जारी किए नोटिस के मामले में उनकी ओर से अधिवक्ताओं ने पेश होकर जवाब दाखिल किया। कहा, मामला दिल्ली इलाके का है, यह बदायूं के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 मार्च को करने का आदेश दिया है।
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पिछली सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने वकालतनामा लगाते हुए कोर्ट से जवाब देने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 21 फरवरी को सुनवाई का आदेश दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी व पूर्व सांसद उदित राज को अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट-प्रथम पूनम सिंघल की ओर से जारी किए गए नोटिस का जवाब पेश करने के लिए उनकी ओर से लखनऊ से आए अधिवक्ता शनिवार को कोर्ट में पेश हुए। राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता हेमंत मिश्रा, जबकि उदित राज की ओर से प्रांशु अग्रवाल रहे।
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अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट-प्रथम (पूनम सिंघल के तबादले के बाद) जीनत मिर्जा की कोर्ट में जवाब दाखिल किया। जवाब में कहा, यह मामला दिल्ली का है। बदायूं क्षेत्र में उसका कोई लेना-देना नहीं है। इस मामले का दायर याचिकाकर्ता से भी कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए इस मामले को समाप्त किया जाए।
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यह था मामला
वादी अधिवक्ता जय सिंह सागर के मुताबिक, 16 फरवरी 2025 को कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद डॉ. उदित राज ने बसपा प्रमुख मायावती के बारे में बयानबाजी की थी। इसे लेकर अगले दिन 17 फरवरी को उन्होंने एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली का बताकर उसे खारिज कर दिया था।

इसके बाद वादी अधिवक्ता ने 25 अगस्त 2025 को जिला जज की अदालत में फौजदारी निगरानी याचिका दायर की थी। इस मामले को जिला जज ने अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट को भेजा था। तब से इस मामले में सुनवाई चल रही है। अब इस मामले में अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट-प्रथम पूनम सिंघल ने राहुल गांधी और उदित राज को आठ जनवरी को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि दोनों नेता 21 फरवरी को अपना पक्ष रखने के लिए स्वयं मौजूद रहें या फिर उनके अधिवक्ता। अब अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।
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