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जिले में लागू की निषेधाज्ञा

Mon, 21 Nov 2016 11:06 PM IST
ब्यूरो/बदायूं
ब्यूरो/बदायूं Updated Mon, 21 Nov 2016 11:06 PM IST
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आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने 20 नवंबर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है, जो 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। एडीएम प्रशासन अजय श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद की सीमा में प्रवेश, निवास एवं विचरण करने वाले लोगों पर निषेधाज्ञा आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके अंतर्गत किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री, गोला बारूद, लाठी, डंडा लेकर न तो भ्रमण करेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह को न तो एकत्रित  करेगा और न ही एकत्रित होने के लिए अभिप्रेरित करेगा। इन आदेशों की अवहेलना भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।  
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