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बूथों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां, मतदान आज 

Wed, 15 Feb 2017 12:49 AM IST
बदायूं, ब्यूरो
बदायूं, ब्यूरो Updated Wed, 15 Feb 2017 12:49 AM IST
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छह विधानसभा के 60 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे 22.37 लाख वोटर
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मंगलवार को प्रेक्षकगण, डीईओ एवं एसएसपी की मौजूदगी में स्थानीय मंडी समिति से सभी पोलिंग पार्टियां गंतव्य के लिए रवाना कर दी गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार एवं एसएसपी महेंद्र यादव ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े बंदोबस्त के निर्देश दिए हैं। 2325 मतदेय स्थलों पर 83 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल  के साथ बड़ी संख्या में सिविल पुलिस और होमगार्ड लगाए गए हैं। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए 12 जोनल एवं 205 सेक्टर के साथ ही माइक्रो आवर्जबर भी तैनात रहेंगे। जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रति दो घंटे के अंतराल पर जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम को मतदान परिणाम का प्रतिशत अनिवार्य रूप से नोट कराने के निर्देश दिए गए हैं।
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं। 
जिले की छह विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए बुधवार को सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। जिले में बनाए गए 2325 मतदान स्थलों पर 22.37 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये मतदाता 60 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े और खास प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा भी सारे केंद्रों पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। पैरामिलेट्री फोर्स तैनात रहेगी। जिले में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार बदायूं सीट से चुनाव मैदान में हैं। सबसे कम बिसौली और सहसवान से सात-सात प्रत्याशी चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। बिल्सी में 11, दातागंज में 12 और शेखूपुर सीट पर चुनाव मैदान में नौ उम्मीवार हैं।
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133 संवेदनशील बूथों पर रहेगी कड़ी चौकसी
मतदान संगीनों के साए में संपन्न कराया जाएगा। चुनाव प्रत्याशी मतदान के दिन केवल दो वाहन ही प्रयोग कर सकेंगे। कोई वाहन यदि समूह के रूप में मतदाताओं को लाने व ले जाने का कार्य करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मतदान केन्द्र की निर्धारित सीमा के अंदर किसी भी वाहन और अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा। सभी विधानसभाओं में 133 संवेदनशील बूथ बनाए जाने के साथ ही 29 ग्राम वलनरेबुल चिन्हित किए गए हैं। इन ग्रामों में 32 मतदान केन्द्र तथा 43  मतदेय स्थल वलनरेबुल की श्रेणी में हैं। 
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आदर्श बूथों पर प्रतीक्षालय की सुविधा 
चुनाव में शतप्रतिशत मतदान के उद्देश्य से नगरीय एवं शहरी क्षेत्रों में 80 आदर्श बूथ बनाए गए हैं। बिसौली विधानसभा क्षेत्र में एक, बिल्सी में 15, बदायूं में 57 एवं शेखूपुर विधानसभा क्षेत्र में दो आदर्श बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर साज-सज्जा के साथ पेय जल, प्रतीक्षालय  की व्यवस्था के साथ ही चिकित्सकीय सुविधाएं, कैंटीन, जेनरेटर की व्यवस्था एवं महिला तथा पुरुष प्रसाधन की भी व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्हीलचेयर, बैसाखी आदि की उपलब्धता के साथ ही इन सभी बूथों की वीडियो वेब कास्टिंग भी कराई जाएगी। यहां पूछताछ एवं सुविधा केन्द्र भी बनाए गए हैं। सभी आदर्श बूथों पर मधुर संगीत की भी व्यवस्था  कराई जा रही है। 

मादक पदार्थां की दुकानें रहेंगी बंद
चुनाव की वजह से जनपद क्षेत्र को मद्य निषेध क्षेत्र घोषित करते हुए नशा बंदी लागू की गई है। जिला मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने निर्देश दिए हैं कि 15 फरवरी को मतदान समाप्ति सांय पांच बजे तक संपूर्ण जनपद क्षेत्र को मद्य निषेध करते हुए नशाबंदी लागू की गई है। जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा बियर, भांग तथा अन्य मादक पदार्थ की दुकानें बिक्री के लिए पूर्णतया बंद रहेंगी, वहीं 11 मार्च को मतगणना समाप्ति तक मतगणना स्थल- स्थानीय मंडी समिति परिसर से आठ किलोमीटर की परिधि में भी मद्य निषेध एवं नशाबंदी लागू रहेगी। 

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आज रहेगा सार्वजनिक अवकाश
विधानसभा चुनाव के मतदान दिवस बुधवार 15 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश  घोषित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी हवलदार यादव ने उक्त आशय की  जानकारी देते हुए बताया कि मत देने की सुविधा के उद्देश्य से निगोशिएबुल  इन्ट्रूमेन्ट एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया  है


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वोटर स्लिप न होने पर दिखा सकेंगे पहचान पत्र
विधानसभा चुनाव में मतदान हेतु मतदाता पर्ची वितरित की गई हैं, इनमें मतदान केन्द्र का नक्शा भी पहली बार उपलब्ध कराया गया है। वोटर स्लिप के आधार पर मतदाता वोट डाल सकते हैं। यदि किसी मतदाता के पास वोटर स्लिप और फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे मतदाताओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक अभिलेख और पहचान पत्रों में से कोई भी एक अभिलेख दिखाकर ही वोट डाला जा सकता है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी हवलदार यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए वोटर स्लिप एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र के अलावा पासपोर्ट, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, बैंकों एवं डाकघरों से जारी की गई फोटो युक्त पासबुक, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग  लाइसेंस, सेवा पहचान पत्र, राज्य एवं केन्द्र सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र एवं सांसद, सदस्य विधानसभा,  सदस्य विधान परिषद को जारी अधिकारिक पहचान पत्र को दिखाकर ही मतदान किया जा  सकता है।
 
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