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Budaun News: मृतक किसान की पत्नी को दो लाख रुपये देने का आदेश

Tue, 03 Dec 2024 12:01 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 03 Dec 2024 12:01 AM IST
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Order to give two lakh rupees to the wife of the deceased farmer
बदायूं। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष कालीचरन ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना का लाभ न दिए जाने पर एसडीएम दातागंज व मंडी समिति सचिव को मृतक किसान की पत्नी को दो लाख रुपये तीस दिन में देने का आदेश पारित किया है। यहां बता दें कि सांप के डसने से किसान की मौत हो गई थी।
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दातागंज के गांव किशनी मेहरा की मुन्नी देवी ने याचिका स्थायी लोक अदालत में दायर करते हुए कहा था कि उनके पति नन्हे एक अप्रैल 2021 को खेत पर गेहूं की कटाई कर रहे थे। इस दौरान सांप ने उन्हें डस लिया। शोर मचाने पर पास में कार्य कर रहे और लोग मौके पर आ गए। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया। रास्ते में उनकी मौत हो गई।
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मुन्नी देवी ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया था। खेती करने वाले नन्हे परिवार में एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। मुन्नी देवी ने 9 जून 2021 को योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र मंडी समिति सचिव के कार्यालय में जमा किया। कुछ समय बाद पता चला कि आवेदन निस्तारण के लिए उपजिलाधिकारी दातागंज के पास गया है। आवेदन को कुछ समय बाद उपजिलाधिकारी द्वारा यह कहकर निरस्त कर दिया गया कि पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। इस वजह से दावा नहीं बनता।
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इसके बाद मुन्नी देवी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में याचिका दायर की। अध्यक्ष कालीचरन, सदस्य राकेश कुमार रस्तोगी तथा स्वदेश कुमारी ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बात सुनने के बाद उपजिलाधिकारी दातागंज व मंडी समिति सचिव को मुन्नी देवी को दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति के लिए तीस दिन के अंदर देना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
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