फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   One sentenced to five years imprisonment for attempt to murder

Budaun News: हत्या के प्रयास में एक को पांच साल की सजा

Sat, 22 Jul 2023 12:57 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 22 Jul 2023 12:57 AM IST
विज्ञापन
One sentenced to five years imprisonment for attempt to murder
दो सह-आरोपियों को मारपीट में छह माह की सजा सुनाई
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। पुरानी रंजिश में जानलेवा हमले के सात साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश नवम मिर्जा जीनत ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दो अन्य आरोपियों को मारपीट के मामले में छह-छह माह की सजा सहित पांच-पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है।

थाना दातागंज के ग्राम खानपुर दया निवासी ओमपाल सिंह पुत्र सुंदर सिंह ने 22 अप्रैल 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक घटना बाली शाम को करीब आठ बजे उसके ही गांव के नन्हे सिंह, गंगा सिंह पुत्रगण सरनाम सिंह, महाराज सिंह पुत्र गंगा सिंह और अमित पुत्र नन्हे सिंह ने पुरानी रंजिश से कारण उसके लड़के पिंटू के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
विज्ञापन

इसके बाद आरोपियों ने उसे और उसके भतीजे को लाठी-डंडों से मारा पीटा। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद नन्हे सिंह, गंगा सिंह, महाराज सिंह और अमित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे के दौरान आरोपी गंगा सिंह की मृत्यु हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


अपर सत्र न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी अरविंद लाल और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने हत्या के प्रयास में नामजद नन्हे सिंह को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सहित पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि महाराज सिंह और अमित को छह-छह माह की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed