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जिला योजना समिति के गठन को अधिसूचना जारी
बदायूं।
Updated Tue, 01 Mar 2016 11:47 PM IST
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राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देर्शों के परिपालन में जिला योजना समिति के गठन को मतदान कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में नामांकन से लेकर मतदान और मतगणना तक की जानकारी जानकारी दी है।
अधिसूचना के अनुसार नामांकन आठ मार्च को पूर्वाह्न 11 से शाम चार बजे तक, नामांकन पत्रों की जांच इसी दिन शाम चार बजे के बाद कार्य समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने के लिए 12 मार्च पूर्वाह्न 11 से अपराह्न तीन बजे तक और मतदान 16 मार्च को पूर्वाह्न आठ से अपराह्न तीन बजे तक होगा। मतगणना इसी दिन तीन बजे के बाद कार्य की समाप्ति तक होगी।
यहां बता दें कि जिला पंचायत के 51 सदस्यों में से 23 सदस्यों का निर्वाचन होना है। विशेष अधिकार वाली इस समिति में सदस्य पद के लिए जिला पंचायत सदस्यों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उपजिला निर्वाचन अधिकारी नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री भी 29 फरवरी से शुरू करा दी है। आठ मार्च तक पत्रों की बिक्री होगी। इसके लिए सुबह आठ बजे से अपराह्न दो बजे तक का समय दिया गया है। नाम निर्देशन पत्र जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष से वितरित किए जा रहे हैं।
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जिला योजना समिति में आरक्षण तय
जिले की 23 सदस्यीय जिला योजना समिति के लिए आरक्षण भी घोषित कर दिया गया है। इसके अनुसार-
अनुसूचित जाति- 03
अनुसूचित जाति महिला- 01
अन्य पिछड़ा वर्ग- 04
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला-02
इस प्रकार कुल आरक्षित- 10
अनारक्षित वर्ग- 09
अनारक्षित महिला वर्ग- 04
नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री के लिए मूल्य भी तय कर लिया गया है। जो नकद राशि से क्रय किया जा सकता है।
अनारक्षित वर्ग के लिए- 500 रुपये
आरक्षित वर्ग और महिलाओं के लिए 250 रुपये
जिला योजना को चुनावी प्रक्रिया घोषित कर दी गई है। जिला योजना के मतदाता जिला पंचायत के 51 सदस्यों में से होंगे। मतदाता को निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई ऐरो क्रास मुहर से मतपत्र पर गुप्त मतदान करना है। - अशोक कुमार श्रीवास्तव, उपजिलानिर्वाचन अधिकारी (पं.), बदायूं।
तीन सेटों में नामांकन
हो सकता है दाखिल
जिला योजना समिति के चुनाव संबंधी जानकारी में एडीएम प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि प्रत्याशी एक से अधिक तीन सेटों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। एक व्यक्ति केवल एक वर्ग के लिए नामांकन दे सकेगा। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दो प्रस्तावक एवं दो अनुमोदकों की आवश्यकता होगी। वहीं जिला योजना समिति का सदस्यों को पात्र प्रत्याशी होगा जो जिला पंचायत का निर्वाचित सदस्य हो और जिला योजना समिति की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो।
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अधिसूचना के अनुसार नामांकन आठ मार्च को पूर्वाह्न 11 से शाम चार बजे तक, नामांकन पत्रों की जांच इसी दिन शाम चार बजे के बाद कार्य समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने के लिए 12 मार्च पूर्वाह्न 11 से अपराह्न तीन बजे तक और मतदान 16 मार्च को पूर्वाह्न आठ से अपराह्न तीन बजे तक होगा। मतगणना इसी दिन तीन बजे के बाद कार्य की समाप्ति तक होगी।
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यहां बता दें कि जिला पंचायत के 51 सदस्यों में से 23 सदस्यों का निर्वाचन होना है। विशेष अधिकार वाली इस समिति में सदस्य पद के लिए जिला पंचायत सदस्यों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उपजिला निर्वाचन अधिकारी नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री भी 29 फरवरी से शुरू करा दी है। आठ मार्च तक पत्रों की बिक्री होगी। इसके लिए सुबह आठ बजे से अपराह्न दो बजे तक का समय दिया गया है। नाम निर्देशन पत्र जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष से वितरित किए जा रहे हैं।
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जिला योजना समिति में आरक्षण तय
जिले की 23 सदस्यीय जिला योजना समिति के लिए आरक्षण भी घोषित कर दिया गया है। इसके अनुसार-
अनुसूचित जाति- 03
अनुसूचित जाति महिला- 01
अन्य पिछड़ा वर्ग- 04
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला-02
इस प्रकार कुल आरक्षित- 10
अनारक्षित वर्ग- 09
अनारक्षित महिला वर्ग- 04
नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री के लिए मूल्य भी तय कर लिया गया है। जो नकद राशि से क्रय किया जा सकता है।
अनारक्षित वर्ग के लिए- 500 रुपये
आरक्षित वर्ग और महिलाओं के लिए 250 रुपये
जिला योजना को चुनावी प्रक्रिया घोषित कर दी गई है। जिला योजना के मतदाता जिला पंचायत के 51 सदस्यों में से होंगे। मतदाता को निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई ऐरो क्रास मुहर से मतपत्र पर गुप्त मतदान करना है। - अशोक कुमार श्रीवास्तव, उपजिलानिर्वाचन अधिकारी (पं.), बदायूं।
तीन सेटों में नामांकन
हो सकता है दाखिल
जिला योजना समिति के चुनाव संबंधी जानकारी में एडीएम प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि प्रत्याशी एक से अधिक तीन सेटों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। एक व्यक्ति केवल एक वर्ग के लिए नामांकन दे सकेगा। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दो प्रस्तावक एवं दो अनुमोदकों की आवश्यकता होगी। वहीं जिला योजना समिति का सदस्यों को पात्र प्रत्याशी होगा जो जिला पंचायत का निर्वाचित सदस्य हो और जिला योजना समिति की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो।